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Indian Railway Luggage Rule : स्‍लीपर से लेकर फर्स्ट AC तक, जान लें सामान ले जाने का नियम, वरना देना पड़ सकता है जुर्माना

New Delhi : Indian Railway Luggage Rule : लंबे सफर पर जाने के लिए आज भी ट्रेन (Train) सबसे ज्‍यादा पसंद किया जाने वाला साधन बना हुआ है. भारतीय रेलवे (Indian Railway) दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे (Railway) नेटवर्क है.

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इसमें रोजानों करोड़ों लोग सफर करते हैं. लेकिन शायद ही सफर में आपको सामान ले जाने का नियम पता हो.

 

आपको बता दें ट्रेन (Train) में सफर के दौरान तय लगेज ले जाने का नियम है. यदि आप इस नियम का पालन नहीं करते तो आप पर जुर्माना लग सकता है.

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कोच की कैटेगरी के हिसाब से नियम

इंडियन रेलवे ने ट्रेन के कोच के हिसाब से सामान का वजन निर्धारित कर रखा है. एक यात्री अधिकतम 40 से 70 किलोग्राम के साथ यात्रा कर सकता है. हालांकि, टिकट की क्लास के आधार पर यात्रियों को अपने साथ सामान ले जाने की अलग-अलग छूट दी गई है.

फर्स्ट एसी का नियम

फर्स्ट एसी से ट्रैवल करने पर यात्री अपने साथ 70 किलो सामान लेकर यात्रा कर सकता है. अतिरिक्त चार्ज देकर आप अपने साथ 150 किलोग्राम सामान लेकर भी यात्रा कर सकते हैं.

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सेकंड एसी

सेकंड एसी से यात्रा करने पर 35 किलोग्राम तक सामान लेकर जाने की छूट है. लेकिन अतिरिक्त चार्ज देकर आप अधिकतम 70 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं.

स्लीपर क्लास

स्लीपर क्लास में यात्रा करने के दौरान 40 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति है. रेलवे की तरफ से तय चार्ज देकर आप अधिकतम 80 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं.

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लग सकता है जुर्माना

रेलवे की तरफ से तय की गई सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्री को कम से कम 30 रुपये की पेनाल्‍टी देनी पड़ सकती है. ज्यादा सामान होने पर यात्री से डेढ़ गुना ज्यादा चार्ज भी लिया जा सकता है.