Indian Railways: रेलवे सिर्फ 1 रुपये में देता है इंश्योरेंस, ऐसे ले सकता है इस सुविधा का लाभ
HR Breaking News, Digital Desk- अगर आप अक्सर सफर के लिए भारतीय रेलवे (Indian Railway's) का इस्तेमाल करते है, तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. ट्रेन से यात्रा के समय आपको मिलने वाली एक सुविधा ऐसी हैं, जिसे आप ज्यादातर अनदेखा कर देते हैं. हम आपको रेल यात्रा के समय मिलने वाले ट्रैवल इंश्योरेंस (Travel Insurance) के बारे में बताने जा रहे हैं. रेल से सफर के दौरान कोई दुर्घटना या हादसा होने के समय इस विकल्प में आपको कैसे आर्थिक मदद मिलती है-ये आप यहां जान सकते हैं.
टिकट बुकिंग में रखें ध्यान-
आप जब भी लंबी दूरी की यात्रा के लिए ट्रेन बुकिंग करें उस समय इस बात का जरूर ध्यान रखें. आप स्लीपर या अन्य कोच में रिजर्वेशन कराते हैं. उस समय रिजर्वेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन दो तरीके से किया जाता है. आप रेलवे की वेबसाइट और ऐप के जरिए अपनी पसंद की टिकट ऑनलाइन बुक करने की सुविधा मिलती है. वही ऑफलाइन में आपको रेलवे स्टेशन की विंडो पर जाकर टिकट बुक करानी होती है. ऐसे में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस के विकल्प को सेलेक्ट करना होगा. आपको इस सुविधा के बारे में जरूर ध्यान रखना चाहिए.
क्या है ट्रैवल इंश्योरेंस-
भारतीय रेलवे अपनी ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा देती है. रेलवे जानकारों की माने तो, रेलवे की वेबसाइट, ऐप या फिर अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए टिकट बुकिंग करने पर आपको ट्रैवलिंग इंश्योरेंस का विकल्प दिखाई देता है. इसमें आपको 1 रुपये या उससे भी कम कीमत में ट्रैवलिंग इंश्योरेंस मिल जाता है. ज्यादातर लोग इस इंश्योरेंस के विकल्प को नहीं चुनते हैं. अगली बार टिकट बुक करते समय ध्यान रखें.
ये कंपनी देती है पैसा-
टिकट बुकिंग के समय अगर आप इसका चयन करते हैं, तो रेलवे की ओर से किसी दुर्घटना और उसकी वजह से आपको होने वाली शारारिक हानि के बदले में आर्थिक मदद की जाती है. भारतीय रेलवे की ओर से यह ट्रैवल इंश्योरेंस एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (SBI General Insurance Corporation Limited) और लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (Liberty General Insurance Limited) दे रही हैं.
समझें कितनी मिलती है आर्थिक मदद-
अगर किसी कारणवश Travel Insurance के विकल्प को चुनने वाले यात्री की रेल हादसे में मौत हो जाती है. तब रेलवे द्वारा उसके परिवार को 10 लाख तक की आर्थिक मदद की जाएगी. साथ ही रेलवे द्वारा हादसे में पूर्ण रूप से विकलांग या अपंग हो जाने यात्री को आर्थिक मदद के तौर पर 10 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है. अगर रेल हादसे की वजह से आंशिक रूप से विकलांगता होती है तो रेलवे द्वारा यात्रियों को 7,50,000 रुपये का भुगतान करना होता है. वही हादसे में गंभीर रुप से घायल व्यक्ति को 2,00,000 रुपये तो वहीं मामूली रूप से घायल होने वाले यात्रियों को रेलवे की ओर से इलाज के लिए 10 हजार रुपये का भुगतान किया जाता है.