home page

ITR Filling Date आइटीआर जमा करने का आ गया आखिरी वक्त, चूके तो होगा ये नुकसान

ITR Filling Last Date हर इंसान अपनी कमाई पर इनकम टैक्स (income tax) देता है चाहे सैलरी से हो या अपने बिजनेस से इनकम होने पर टेक्स (tax) देना सबकी जिम्मेदारी बनती है। जिसे जमा करने के लिए आपके पास केवल एक सप्ताह का समय रह गया है।
 
 | 
ITR Filling Date आइटीआर जमा करने का आ गया आखिरी वक्त, चूके तो होगा ये नुकसान

HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की लास्ट डेट करीब आ रही है और इसे दाखिल करने के लिए आपके पास महज हफ्ते भर का समय है. ऐसे में दूसरे कामों को छोड़कर इस काम को निपटाना आपके लिए बेहद जरूरी है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि निर्धारित तिथि तक इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) न भरने से आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.  

 


31 जुलाई ITR भरने की अंतिम तिथि
रिटर्न दाखिल करके आप आयकर भुगतान करने वाले लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं. आयकर विभाग (Income Tax Department) की ओर से ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि या डेडलाइन (Last Date) 31 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है. इस तारीख तक करदाता (Taxpayer) वित्त वर्ष 2021-22 या आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अपना रिटर्न भर सकते हैं.  


लास्ट डेट का न करें इंतजार
आयकर विभाग (ITD) भी लगातार टैक्सपेयर्स (Taxpayers) से अपील कर रहा है कि आप अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द इस जरूरी काम को निपटा लें. नुकसान के बारे में बात करें तो तय तिथि तक आयकर रिटर्न दाखिल न करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो आयकर विभाग से नोटिस (Income Tax Notice) आ जाएगा. इसके बाद आपको टैक्स तो भरना पड़ेगा, साथ ही जुर्माना भी देना होगा.  

 


5000 रुपये तक लगेगा जुर्माना
अब बात करते हैं निर्धारित तिथि तक आईटीआर फाइल न करने पर जुर्माने की राशि के बारे में. अगर आपकी इनकम पांच लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा. वहीं यदि आपकी की कुल वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम है तो फिर 1,000 रुपये तक पेनल्टी देनी पड़ सकती है. 


इन परेशानियों का करना पड़ेगा सामना 

1- Loan लेने में होगी दिक्कत 
कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान किसी व्यक्ति को Loan लेने से पहले उसकी आय पर गौर करती है. फिर अप्लाई करने वाले की वित्तीय क्षमता के हिसाब से लोन पास किया जाता है. ऐसे में आपके द्वारा फाइल किया गया इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) बहुत काम आ सकता है, क्योंकि इससे आपकी आमदनी की पुष्टि होती है. ऐसे कई वित्तीय संस्थान हैं, जो मजह आपकी आईटीआर में दर्ज जानकारी के आधार पर ही लोन देती हैं. ऐसे में अगर आप आईटीआर नहीं भरते हैं तो यहां आपको परेशानी हो सकती है.  


2- बड़ा बीमा कवर लेने में परेशानी 
बैंक से लोन के अलावा अगर आप अपने लिए एक करोड़ रुपये तक का बीमा कवर (Insurance Cover) लेना चाहते हैं, तो भी आईटीआर आपके लिए काफी मददगार होता है. इसकी वजह ये है कि बीमा कवर लेने के लिए बहुत सी बीमा कंपनियां आपसे आईटीआर की मांग करती है. बीमा कंपनियां दरअसल, आईटीआर के जरिए आपकी आय और आपकी नियमितता की जांच करती हैं और उसी आधार पर अंतिम फैसला लेती हैं. आईटीआर नहीं दिखा पाने पर बड़ा बीमा कवर लेने में दिक्कत हो सकती है.  

 
3- कारोबार के विस्तार में रुकावट 
अगर आप कोई कारोबार (Business) करते हैं और उसका विस्तार करना चाहते हैं, तो भी आईटीआर आपके बहुत काम आता है. दरअसल, सरकारी विभाग या फिर बड़ी कंपनियां ज्यादातर उन्हीं कारोबारियों से उत्पाद खरीदने को वरीयता देती हैं, जो कम से कम पिछले दो से तीन सालों से आईटीआर फाइल कर रहे हों. अगर आप आईटीआर नहीं भरेंगे तो आप भी इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे. यानी आपके कारोबार के विस्तार की योजना में रुकावट आ सकती है


4- म्यूचुअल फंड में बड़े निवेश पर रोक 
 इनकम टैक्स रिर्टन आईटीआर फाइल करने से आपको घर खरीदने और बेचने में, या फिर बैंक में बड़ी रकम जमा करने के लिए के साथ ही म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश करने में भी मदद मिलती है. अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो फिर म्यूचुअल फंड में बड़ी रकम निवेश करने पर परेशानी बढ़ सकती है और आयकर विभाग की ओर से नोटिस आने का खतरा बढ़ जाता है.  


ITR है बड़े काम की चीज 
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के कई फायदे हैं और इसे में भरने में लापरवाही करने के नुकसान ही नुकसान. किसी बैंक से कर्ज (लोन) लेना हो, टीडीएस क्लेम करना हो, क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना हो या फिर वीजा आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाना हो. आईटीआर आपके काम आता है. इसके अलावा आय और पहचान के सबूत के तौर पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.