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ITR Rule Update : आईटीआर के लेट फीस से लेकर जुर्माने तक के नियमों की विस्तृत रिपोर्ट यहां पढ़ें

आज आरटीआई फाइल करने की लास्ट डेट है। अगर समय से ITR नहीं भरी तो जुर्माने के साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। जानिए क्या हैं नियम।
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ITR Rule Update : आईटीआर के लेट फीस से लेकर जुर्माने तक के नियमों की विस्तृत रिपोर्ट यहां पढ़ें

HR Breaking News : नई दिल्ली : अगर कोई टैक्सपेयर्स कल यानी 31 जुलाई 2022 की लास्ट डेट तक आईटीआर फाइल नहीं करता है तो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम के अनुसार उस व्यक्ति को जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे लोगों पर 50% से लेकर 200% तक का जुर्माना लगा सकता है।
ITR filing: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 रखी है। यानी अब आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार अलग-अलग माध्यमों के द्वारा समय पर सभी को रिटर्न फाइल करने की सलाह दे रहा है। 
अगर आप कल तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको 5 हजार रुपए लेट फीस पेमेंट करना पड़ सकता है। इसके साथ ही यह जुर्माने का राशि व्यक्ति के इनकम के अनुसार बढ़ेगी। इसके अलावा 6 महीने से 7 साल तक की जेल भी हो सकती है।


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क्या बढ़ेगी तारीख


अभी कई लोग आईटीआर फाइल करने के लिए आखिरी समय का इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट बढ़ सकती है, लेकिन अभी भी आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 ही है। कुछ जानकारों का मानना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट बढ़ सकती है। वहीं इसके उलट कुछ जानकारों का मानना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब ITR फाइल करने की लास्ट डेट बढ़ सकती है, लेकिन किसी भी दिक्कत से बचने के लिए समय पर रिटर्न फाइल कर देना चाहिए।


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आज के बाद लगेगी लेट फीस


इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने एक निजी चैनल से बात करते हुए बताया कि यदि कोई कमाई करने वाला व्यक्ति लास्ट डेट तक रिटर्न फाइल करने से चूक जाता है तो वह लेट फीस का पेमेंट करके रिटर्न फाइल कर सकता है। नियम के अनुसार 5 लाख से कम की कमाई करने वाले व्यक्ति को 1 हजार रुपए वहीं 5 लाख या उससे अधिक की कमाई करने वाले व्यक्ति को 5 हजार रुपए रिटर्न फाइल करते समय लेट फीस के रूप में पेमेंट करना पड़ेगा।


इतना लग सकता है जुर्माना


बलवंत जैन बताते है कि यदि कोई कमाई करने वाला व्यक्ति 31 दिसंबर 2022 की लास्ट डेट तक ITR फाइल करने से चूक जाता है , तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स और ब्याज के साथ कुल इनकम में 50% से 200% तक जुर्माना लगा सकता है।


6 माह से 7 साल तक की सजा का प्रावधान


इसके साथ ही बलवंत जैन ने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वर्तमान नियम में आईटीआर फाइल नहीं करने पर 6 महीने से लेकर अधिकतम 7 साल तक की जेल का प्रावधान है। हालांकि सभी मामलों में आपके खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुकदमा नहीं कर सकता है। वह तब ही मुकदमा कर सकता है, जब टैक्स का अमाउंट 10 हजार रुपए से अधिक का हो।