Income Tax : क्या ITR नहीं भरने पर जाना पड़ सकता है जेल, जान लें इनकम टैक्स के नियम
Income Tax Rules : इनकम टैक्स विभाग पर कर व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी के अलावा कर चोरी करने वालों पर कार्रवाई करने का भी अधिकार है। इनकम टैक्स के लिए आईटीआर (income tax return) समय पर भरना जरूरी है। आईटीआर न भरने वाले को जेल भी जाना पड़ सकता है। इसे लेकर कानूनी प्रावधानों के अलावा विभाग ने बाकायदा नियम (ITR new rules) भी बनाए हुए हैं। आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से इस खबर में।

HR Breaking News - (Income tax return)। आय को छिपाना कानूनी रूप से गलत है, यह टैक्स चोरी मानी जाती है। आइटीआर (ITR rules) न भरना भी आय को छिपाना ही है। इसलिए आईटीआर न भरने पर जेल तक की सजा हो सकती है। कोई भी करदाता जानबूझकर इनकम को छुपाता है और सालाना आय के अनुसार टैक्स नहीं भरता है तो विभाग (income tax department) कड़ी कार्रवाई कर सकता है। हाल ही में टैक्स नियमों में काफी बदलाव भी किया गया है। आईटीआर को लेकर इनकम टैक्स एक्ट में कई धाराओं का भी प्रावधान है, खबर में जानिये विस्तार से।
TDS कराएं समय पर जमा-
TDS को लेकर कई तरह के नियम (TDS rules) हैं। इसे जमा करने में देरी स्वीकार्य नहीं है। देरी करने वाले पर आयकर अधिनियम की धारा 276 बी के तरह कार्रवाई की जाती है। आयकर विभाग कोर्ट में मुकदमा भी दायर करने का अधिकार रखता है। इसके बाद कोर्ट के निर्णय के बाद आपको TDS के साथ ब्याज और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, आपको जेल तक की सजा सुनाई जा सकती है। इसलिए टीडीएस (TDS kab jma kraye) को समय पर जमा कराएं।
कर चोरी करने पर कार्रवाई -
जान बूझकर अगर कोई इनकम टैक्स की चोरी (Income tax evasion) करता है तो उसे सजा देने का प्रावधान भी आयकर कानून में किया गया है। हालांकि सरकार की ओर से यह भी प्रयास हैं कि कुछ ऐसी और व्यवस्थाएं की जाएं कि आईटीआर (ITR new rules) से जुड़े मामलों में कोर्ट कचहरी के चक्कर लोगों को न काटने पड़ें।
अगर कोई जानबूझकर इनकम को छुपाता है और सालाना आय के हिसाब से टैक्स (income tax rules) जमा नहीं कराता है तो इसे अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। ऐसे में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 276 सी के तहत करदाता जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा जेल भी हो सकती है।
ITR न भरने या देरी करने पर क्या होगा-
आईटीआर (ITR) को समय पर भरना ही सही रहता है। विभाग के नियमों के अनुसार इसे फाइल करने में देरी होती है या आईटीआर दाखिल नहीं की जाती है तो आयकर अधिनियम 1961 (income tax rules) की धारा 276 सीसी के तहत करदाता को जुर्माना लगाया जाता है।