New Wage Code Upates: कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन मिलेगी छुट्टी, 31 राज्यों ने भेजे ड्राफ्ट
HR Breaking News, Digital Desk- एक जुलाई से लागू होने वाला नया लेबर कोड (Labour Code) फिलहाल कुछ राज्यों की वजह से अटका पड़ा है. सरकार चार बड़े बदलाव के लिए नया लेबर कोड लेकर आई है. नए कोड लागू होने के बाद सप्ताहिक छुट्टियों (Weekly Holidays) से लेकर इन-हैंड सैलरी (In Hand Salary) तक में बदलाव होगा. लोग सप्ताह में तीन दिन छुट्टी मिलने के इंतजार में हैं. आज संसद (Parliament) में नए वेज कोड को लेकर श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली (Rameswar teli) ने बड़ी जानकारी दी. रामेश्वर तेली ने लोकसभा में लिखित सवालों के जवाब में कहा कि नए लेबर कोड को लागू करने के लिए अभी कोई डेडलाइन तय नहीं की गई है.
ड्रॉफ्ट नियम हो रहा तैयार-
राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने सवालों के जवाब देते हुए कहा कि ज्यादातर राज्यों ने चार लेबर कोड पर नियमों का मसौदा केंद्र को भेज दिया है. अटकलें लगाई जा रही थीं कि एक जुलाई से नए लेबर कोड को लागू किया जा सकता है. लेकिन अभी कुछ राज्यों की तरफ से कोड्स में ड्राफ्ट कमेंट आने बाकी हैं. अब तक कुल 31 राज्यों ने नए वेज कोड पर अपने ड्रॉफ्ट नियम भेज दिए हैं.
सरकार का प्लान-
वहीं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड (Industrial Relations कोड) पर 25 राज्यों ने अपने ड्राफ्ट्स दाखिल कर दिए हैं. वहीं,ऑक्यूपेशनल सेफ्टी (Occupational Safety) कोड से जुड़े कोड पर 24 राज्यों की तरफ से ड्राफ्ट मिले हैं. चारों कोड्स (4 Labour codes) में राज्यों की तरफ से ड्राफ्ट्स दाखिल होने हैं. केंद्र सरकार चाहती है कि सभी राज्य इस कोड को एक साथ लागू करें.
कब से होगा लागू-
फिलहाल अलग-अलग कोड्स कई राज्यो में अटके हैं. श्रम मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो न्यू वेज कोड (New Wage Code 2022) को एक अक्टूबर से लागू किया जा सकता है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इसपर आधिकारिक बयान नहीं आया है.
राजस्थान ने सिर्फ एक कोड के लिए ड्राफ्ट भेजा है और मिजोरम ने भी एक ही कोड के लिए ड्राफ्ट नियम तैयार किए हैं. श्रम मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो न्यू वेज कोड (New Wage Code 2022) को एक अक्टूबर से लागू किया जा सकता है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इसपर आधिकारिक बयान नहीं आया है. पश्चिम बंगाल इकलौता राज्य है, जिसनें अभी किसी भी कोड पर अपने ड्रॉफ्ट नहीं दिए हैं.
ये हैं चार कोड-
नए लेबर कोड वेज (Wage), सोशल सिक्योरिटी (Social Security), इंडस्ट्रियल रिलेशंस (Industrial Relations) और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी (Occupational Safety) से जुड़े हैं. नए वेज कोड के अनुसार, नौकरीपेशा लोगों को सप्ताह में चार दिन काम और तीन दिन अवकाश का विकल्प मिलने हैं.
बेसिक सैलरी में बदलाव-
नए वेज कोड में बेसिक सैलरी में भी बदलाव का प्रावधान है. इसके लागू होने के बाद टेक होम सैलरी यानी इन-हैंड सैलरी आपको अकाउंट में कम आएगी. सरकार ने पे रोल को लेकर नए नियम बनाए हैं. नए वेज कोड के तहत किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी (Basic Salary) उसकी टोटल सैलरी (CTC) का 50 फीसदी या उससे अधिक होनी चाहिए. बेसिक सैलरी बढ़ने से आपके पीएफ में अधिक पैसे जमा होंगे. ऐसे में आपको रिटायरमेंट के समय एक मोटी राशि इस फंड से हासिल कर सकेंगे.
सप्ताह में तीन दिन छुट्टी-
नए वेज कोड के अनुसार, नौकरीपेशा लोगों को सप्ताह में चार दिन काम और तीन दिन अवकाश का विकल्प मिलने हैं. सप्ताह में तीन दिन की छुट्टी का विकल्प लेने वाले लोगों को हर दिन दफ्तर में 12 घंटे काम करना होगा, मतलब ये कि किसी भी हाल में आपको सप्ताह में 48 घंटे काम करने ही होंगे.