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Government Employee : सरकार ने दी चेतावनी, इन लोगों की बंद हो जाएगी pension, मत करें ये काम

देश में सरकारी काम सही तरीके से हों इसके लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है , सरकार ने कर्मचारियों को चेतावनी दी है के वो ऐसे काम न करें वरना उनकी pension बंद कर दी जाएगी , क्या है ये चेतावनी, आइये जानते हैं। 
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सरकार ने दे दी चेतावनी  मत करें ये काम

HR Breaking News, New Delhi : केंद्र सरकार ने देशभर के सभी Central Government Employee को एक सख्‍त चेतावनी जारी की है. कर्मचारियों को काम को लेकर सतर्क रहने और लापरवाही नहीं बरतने के आदेश दिए गए है. अगर ऐसा होता है तो रिटायरमेंट के बाद pension व ग्रेच्‍युटी रोकने का निर्देश दिए है. यह आदेश सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा, जिस पर राज्‍य सरकार भी अपना फैसला ले सकती हैं.

देखें क्या है चेतावनी 


केंद्र सरकार ने एक notification में कहा है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्‍युटी और pension रोक दी जाएगी. यह निर्देश सेंट्रल सिविल सर्विसेज (pension) रूल 2021 के तहत जारी किए हैं. केंद्र सरकार ने हाल में ही सीसीएस (pension) नियम 2021 के रूल 8 में बदलाव किया गया था, जिसमें ये नए प्रावधान और जोड़े गए हैं.

सभी को भेजी जानकारी 


आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से नियम में हुए बदलाव की जानकारी सभी संबंधित प्राधिकरणों को भी भेजी है. अगर दोषी कर्मचारियों की जानकारी मिलती है तो उनकी pension और ग्रेच्‍युटी रोकने की कार्रवाई शुरू की जाए.

ऐसे होगी कार्रवाई


आपको बता दें कि बीते 7 अक्‍तूबर 2022 को इन नियमों में बदलाव किया गया है. सक्षम अधिकारियों को दोषी पाए जाने पर कर्मचारियों की pension अथवा ग्रेच्‍युटी या फिर दोनों आंशिक या फिर पूर्ण रूप से रोकने का अधिकार होगा. नौकरी के दौरान अगर इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्‍यायिक कार्रवाई हुई तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को देना जरूरी है. अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्‍त हुआ है तो उस पर यही नियम लागू होगा.

रिटायरमेंट के बाद होगी वसूली 


अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद pension और ग्रेच्‍युटी का भुगतान ले चुका है और फिर दोषी पाया जाता है तो उससे pension या ग्रेच्‍युटी की पूरी अथवा आंशिक राशि वसूली जा सकती है. साथ ही इसका आकलन विभाग को हुए नुकसान के आधार पर होगा. अथॉरिटी चाहे तो कर्मचारी की pension या ग्रेच्‍युटी को स्‍थायी अथवा कुछ समय के लिए भी रोक सकता है.

लेना होगा सुझाव


आपको बता दें कि किसी भी अथॉरिटी को अंतिम आदेश देने से पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (Union Public Service Commission) से सुझाव लेना होगा. ऐसे किसी भी मामले में pension को रोका या निकाला जा सकता है, साथ ही उसमें न्‍यूनतम राशि 9000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होनी चाहिए, जो रूल 44 के तहत पहले से निर्धारित किया गया है.