बीएस-3 वाहन चलाने पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना, दूसरी बार सड़क पर दिखे तो होंगे जब्त
HR Breaking News (NCR News) : दिल्ली (Delhi NCR news) की तर्ज पर हरियाणा में भी पुराने वाहनों के इस्तेमाल पर सख्ति बढ़ने जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले प्रदेश के 14 जिलों में बीएस-3 (BS-3 vehicles)और इससे पुरानी श्रेणी के वाहनों पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग ने नई पॉलिसी तैयार की है। इसमें नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 5000 से 10,000 रुपये तक जुर्माना लगाने और बार-बार पकड़े जाने पर वाहन जब्त करने का प्रावधान प्रस्तावित है। विभाग ने पॉलिसी सरकार के पास मंजूरी के लिए भेज दी है। स्वीकृति मिलने के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
दूसरी बार वाहन होंगे जब्त (NCR latest news)
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत दूसरी बार पकड़े जाने पर वाहन जब्त किए जा सकते हैं। ऐसे वाहनों को स्क्रैप करने की कार्रवाई का भी प्रावधान तैयार किया जा रहा है। फिलहाल सरकार की मंजूरी के बाद ही जुर्माना और जब्त से जुड़े नियमों की अंतिम तस्वीर स्पष्ट होगी।
एनसीआर में डेढ़ लाख बीएस-3 वाहन
प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में पुराने वाहनों (old vehicles update) की संख्या बड़ी चुनौती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इन 14 जिलों में बीएस-3 श्रेणी के करीब 1.5 लाख वाहन है। इनमें 81,079 ट्रक और 15, 362 बसें शामिल है। पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार इन पर नियंत्रण की तैयारी कर रही है। बीएस-3 श्रेणी के वाहन 1 अप्रैल 2005 से अप्रैल 2017 के बीच बने और बेचे गए थे।
बीएस-4 वाहनों को हटाने के लिए भी योजना की रहे तैयार
सरकार की योजना (haryana sarkar ki yojna) केवल बीएस-4 वाहनों तक सिमित नहीं है। अब सरकार एनसीआर में बीएस-4 श्रेणी के वाहनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी पुराने वाहन बदलकर नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बीएस-4 वाहन वर्ष 2020 तक बाजार में उपलब्ध है। ऐसे में इन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाने पर भी विचार किया जा रहा है। फिलहाल के तहत एनसीआर में आने वाले हरियाणा के जिलों में बीएस-4 या उससे पुराना वाहन स्क्रैप करने के बाद नया वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान है।
प्रदेश का 57.28 प्रतिशत हिस्सा एनसीआर में
हरियाणा के कुल 44212 किलोमीटर क्षेत्र में से 25, 327 वर्ग किलोमीटर हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। यह प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का स्थान पॉइंट 57.28 प्रतिशत है। एनसीआर में फरीदाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, नूहं, पलवल, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल जिले शामिल है। नई पॉलिसी लागू होने से इन जिलों में पुराने वाहनों के संचालन पर निगरानी बढ़ सकती है।
