Group D Employees के पास सुनहरा अवसर, क्लर्क पर प्रमोट होने का मौका, जानें नियम और शर्तें
HR Breaking News (Govt Jobs New Rules) किसी भी इंसान का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि वह जो काम करे उसमें आगे बढ़े। इसी प्रकार से सरकारी कर्मचारी भी अपने पद पर तरक्की चाहते हैं। वहीं, अब कर्मचारियों को ग्रुप डी से ग्रुप सी में जाने का मौका मिल रहा है। यानी कि चतुर्थ श्रेणी की नौकरी से अब लिपिक यानी कि क्लर्क की नौकरी में जाने का अवसर मिल रहा है। चलिए जानते हैं इस लेख में इसके बारे में विस्तार से-
20% पद पदोन्नति से भरे जाएंगे (New Service Rules Haryana)
दरअसल कर्मचारियों के लिए यह बड़ा फैसला हरियाणा में लिया गया है। हरियाणा में स्थानीय निकायों के अंदर क्लर्क के काफी पद खाली हैं। इन खाली पदों में से 20% पद अब चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रमोशन देकर भरे जाएंगे। इसके लिए सबसे बड़ी शर्त यह रखी गई है कि कर्मचारियों की कम से कम 5 साल की नौकरी पूरी होनी चाहिए और साथ में कर्मचारियों का 12वीं पास होना भी अनिवार्य है।
सरकार ने सेवा नियमों में किया है बदलाव
हरियाणा सरकार की तरफ से सेवा नियमों (Haryana new service Rules for Nagar Nigam) में बदलाव किया गया है। नगर निगम और पालिकाओं में भर्ती के सेवा नियम बदले गए हैं। हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना में बताया गया है कि नगर निगम कर्मचारी की भर्ती और शर्तें यानी की सेवा नियम 1998 को संशोधित किया गया है। अब हरियाणा में नगर निगम कर्मचारी सेवा नियम 2026 लागू होगा, जिसमें भर्ती और शर्तों में संशोधन किया गया है।
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बड़ी राहत (group D Post Haryana)
सेवा नियमों में बदलाव करते हुए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों (Haryana Groud D Posts Update) को बड़ी राहत दी गई है। अब इसमें नियम बनाया गया है कि क्लर्क के 20% पद प्रमोशन के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। इसमें सीवरमैन, सफाई कर्मचारी, वार्ड कूली, पुस्तकालय देखने वाले, चौकीदार, सेवादार आदि प्रमोशन पाकर यह पोस्ट हासिल कर सकते हैं। इससे ग्रुप डी के कर्मचारियों को काफी लाभ होगा और अपनी योग्यता के हिसाब से उनको काम मिलेगा।
हरियाणा नगर पालिका सेवा नियम (Haryana Nagar Palika New Service Rules) को भी किया संशोधित
हरियाणा में इसी प्रकार से हरियाणा नगर पालिका सेवा के नियम (New Service rules haryana) को भी संशोधित किया गया है। एकीकरण, भर्ती और सेवा शर्तों के 2010 के नियम अब हरियाणा नगर पालिका सेवा संशोधन (Revised Service Rules Haryana Nagar Palika) नियम 2026 के रूप में जाने जाऐंगे। इसमें एकीकरण, भर्ती और सेवा की शर्तों में संशोधन किया गया है। नगर पालिका में भी 20% पद अब इसी प्रकार से भरे जाएंगे। यह 20% पद क्लर्क के होंगे, जहां पर सफाई मजदूर, चौकीदार, माली, सेवादार आदि को पदोन्नति देकर क्लर्क बनाया जाएगा। इसमें एक नियम यह भी रखा गया है कि दसवीं की कक्षा में किसी एक सब्जेक्ट के रूप में हिंदी या संस्कृति होना आवश्यक है।
