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High Court Decision : पति और बच्चों को छोड़ भागी महिला, हाई कोर्ट ने दिए ये आदेश

High court decision on extramarital affair: देश में कोर्ट में रोज लाखों पारिवारिक वाद-विवाद के मामले सामने आते है। कई बार तो मामले इतने अजीबो गरीब सामने आते है की कोर्ट भी सुनकर हैरान हो जाती है। ऐसा ही एक मामला उत्तखण्ड हाई कोर्ट (uttarakhand high court) में सामने आया जहां एक महिला अपने बच्चों और पति को छोड़कर अपने प्रेमी (women eloped with partner) संग फरार हो गयी। जब कोर्ट ने इस मामले को अच्छे से जांचा तो एक दंग कर देने वाला फैसला सुनाया। आइए नीचे खबर में विस्तार से जानते है पूरा मामला-

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HR Breaking News, Digital Desk- उत्तराखंड हाई कोर्ट (Uttarakhand High Court) ने एक शादीशुदा महिला को अपने लिव इन पार्टनर (live in partner) के साथ रहने की इजाजत दे दी है। महिला पति और अपने दो बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रह रही है, जो उसे सोशल मीडिया पर मिला था। हाई कोर्ट ने जिम ट्रेनर पति की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (Extramarital affair) याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। महिला ने कहा कि वह अपनी मर्जी से अपने पति, 10 साल के बेटे और छह साल की बेटी को छोड़कर गई है।

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महिला को लिव इन पार्टनर के साथ बने रहने की अनुमति

महिला ने कोर्ट को बताया कि उसका पति उसके साथ बुरा बर्ताव करता था और इसलिए वह उसके साथ नहीं रहना चाहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस पंकज पुरोहित और मनोज तिवारी की खंडपीठ ने महिला को लिव इन पार्टनर (women extramarital affair) के साथ बने रहने की अनुमति दी। याचिकाकर्ता के वकील अरुण कुमार शर्मा ने कहा कि वह इस फैसले को सर्वोच्च अदालत में चुनौती देंगे क्योंकि इससे विवाह जैसी व्यवस्था के लिए खतरनाक है। 

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अवैध हिरासत से छुड़ाने की मांग

उन्होंने बताया कि कपल की शादी फरवरी 2012 में हुई थी। लेकिन 37 साल की महिला का फरीदाबाद के एक शख्स के साथ अफेयर (affair news) हो गया। 7 अगस्त 2022 को उसने घर छोड़ दिया और फरीदाबाद में रहने लगी। 45 साल के पति ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर करते हुए देहरादून और फरीदाबाद के एसएसपी को निर्देश (SSP) देने की मांग की थी।

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उन्होंने पत्नी को अवैध हिरासत से छुड़ाने की मांग की थी। हाई कोर्ट (high court in extramarital affair) ने 4 मई को देहरादून और फरीदाबाद के पुलिस प्रमुख को महिला को कोर्ट में पेश करने को कहा था। महिला ने कोर्ट में हाजिर होकर कहा कि वह अपनी मर्जी से फरीदाबाद गई।