Income Tax Slab : कमाते हैं 10-20-50 लाख या 1 करोड़, तो जानिए कितना लगेगा टैक्स
Income Tax Saving : अगर आप सालाना 10 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ रुपये कमाते हैं तो क्या आप जानते हैं कि आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? आइए नीचे खबर में जानते हैं विस्तार से-

HR Breaking News (डिजिटल डेस्क)। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने 1 फरवरी को पेश बजट में नए टैक्स Regime में ज्यादा छूट देकर उसे काफी आकर्षक बना दिया है. स्लैब की दरें घटाने के बाद अब हर वर्ग को टैक्स बचाने में मदद मिलेगी. हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सालाना 10 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ रुपये कमाता है पुराने के मुकाबले नई कर व्यवस्था में कितना टैक्स बचा सकेगा.
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अगर हम छोटी कमाई यानी 6 लाख रुपये सालाना आमदनी वाले की बात करें तो पुरानी टैक्स व्यवस्था में अगर आप कोई टैक्स सेविंग निवेश नहीं करते हैं तो इतनी कमाई पर 23,400 रुपये का इनकम टैक्स देना होगा. लेकिन, नई कर व्यवस्था को अपनाते हैं तो आपके 6 लाख रुपये पूरी तरह टैक्स के दायरे से बाहर रहेंगे. यानी सीधे तौर पर आपको 23,400 रुपये की टैक्स बचत हो जाएगी.
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अगर कोई व्यक्ति सालाना 10 लाख रुपये की कमाई करता है तो नए Regime के तहत उस पर कुल 54,600 रुपये की टैक्स देनदारी बनेगी. वहीं अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो इतनी कमाई पर 78 हजार रुपये का टैक्स देना होगा. इस तरह आप नए स्लैब के तहत 23,400 रुपये की टैक्स बचत कर सकते हैं.
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अगर आप सालाना 50 लाख रुपये कमाते हैं तो 30 फीसदी के हाई ब्रेकेट में पहुंच जाएंगे और नए टैक्स Regime के अनुसार इस पर 12,32,400 रुपये की टैक्स देनदारी बनेगी. पुराने ब्रेकेट को अपनाने वालों के लिए 50 लाख की कमाई पर 12.87 लाख रुपये का इनकम टैक्स बनेगा. यानी अब आप नए टैक्स Regime में पुराने के मुकाबले 54,600 रुपये बचा सकेंगे.
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किसी की कमाई 1 करोड़ रुपये सालाना है तो उसकी आमदनी हाई टैक्स ब्रेकेट यानी 30 फीसदी के स्लैब में शामिल हो जाएगी. इस कमाई पर 30,71,640 रुपये टैक्स बनेगा अगर आप नई कर व्यवस्था को अपनाते हैं. वहीं, पुरानी व्यवस्था के साथ जुड़े रहने वालों पर कुल टैक्स देनदारी 31,31,700 रुपये की आएगी. यानी नई व्यवस्था में अब आप पुरानी के मुकाबले 60,060 रुपये इनकम टैक्स बचा सकते हैं.
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2 करोड़ कितनी देनदारीअगर कोई व्यक्ति सालाना 2 करोड़ की कमाई करता है तो उस पर 30 फीसदी का सबसे ज्यादा टैक्स दर लागू होगी. इस पर सरचार्ज भी लगाया जाएगा. इस तरह कुल टैक्स देनदारी होगी 67,99,260 रुपये, अगर आप नई कर व्यवस्था का चुनाव करते हैं. दूसरी ओर, पुरानी टैक्स व्यवस्था अपनाने वालों को कुल 68,62,050 रुपये का इनकम टैक्स चुकाना होगा. इस तरह सीधे 62,490 रुपये की बचत आपको होगी.