NHAI New Rules : हाईवे से कितनी दूर होना चाहिए घर, निर्माण करने से पहले जान लें ये जरूरी नियम
House Construction Rules : हाईवे के पास आपकी जमीन है और वहां पर कोई निर्माण करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। दरअसल, हाईवे (Construction Rules Near highway) से एक निश्चित दूरी पर ही घर या दुकान आदि का निर्माण किया जाना चाहिए, नहीं तो आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। आइये जानते हैं हाईवे से कितनी दूरी पर घर आदि बनाने का नियम है।

HR Breaking News - (Home Construction Rules)। देश में कई नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे हैं। इनके किनारे अनेक लोगों की जमीनें भी हैं। अधिकतर लोग इन हाईवे (Construction rules NHAI) के किनारे घर आदि बना लेते हैं, लेकिन उनको हाईवे किनारे निर्माण किए जाने के सही नियमों का पता ही नहीं होता।
कुछ समय बाद इस निर्माण को गिरा दिया जाता है। इससे उनकी पूंजी खराब चली जाती है। इस तरह की समस्या से बचने के लिए पहले ही हाईवे किनारे निर्माण (Construction rules for highways) किए जाने के नियमों को जान लेना जरूरी है।
ऐसे निर्माण को गिरा देता है विभाग-
हाईवे किनारे प्रोपर्टी के रेट (property rates near highways) तो अच्छे होते हैं लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप नियमों के विरुद्ध हाईवे किनारे निर्माण करके प्रोपर्टी (property rates) के अच्छे रेट पा सकते हैं। यह आपको उलट भी पड़ सकता है, संबंधित विभाग कभी भी ऐसे निर्माण को गिरा सकता है।
इसलिए जरूरी है कि हाईवे किनारे निर्माण करने से पहले सभी कानूनी प्रावधानों को जान लेना चाहिए। यानी आपकी जमीन से हाईवे (national highway rules) किनारे लगती है और आपने हाईवे से सटाकर कोई निर्माण कर लिया तो यह कभी भी गिराया जा सकता है।
हाईवे से इतना दूर हो घर या दुकान -
NHAI के नियमों के अनुसार नेशनल या स्टेट हाईवे के बीच की रेखा से 75 मीटर दूर ही कोई घर या दुकान आदि बनाना चाहिए। शहरों में जगह की कमी होने के कारण हाईवे से किसी निर्माण (NHAI ke niyam) की दूरी 60 मीटर रखने का नियम तय किया गया है। पूरे देश में किसी भी राज्य के स्टेट या नेशनल हाईवे की मध्य रेखा से 40 मीटर की दूरी तक किया गया निर्माण पूरी तरह से अवैध माना जाएगा।
कब लेनी होती है ऑथोरिटी की परमिशन -
हाईवे की मध्य रेखा से 40 मीटर की दूरी छोड़कर कोई निर्माण करना है तो संबंधित अथॉरिटी (national highway authority of india) से अनुमति लेनी जरूरी होती है। नहीं तो शहरों में 60 मीटर और अन्य क्षेत्रों में 75 मीटर की दूरी हाईवे की मध्य रेखा (highway centerline rule) से छोड़कर ही कोई निर्माण करें।
इसलिए होनी चाहिए हाईवे से निर्माण की निश्चित दूरी -
हाईवे किनारे निश्चित दूरी पर निर्माण करना (NH Construction rules) बहुत से कारणों के चलते जरूरी है। वाहनों के धुएं से बचने, ध्वनि प्रदूषण से बचाव के लिए व निजता और सुरक्षा उपायों के लिए किसी हाईवे से एक निश्चित दूरी पर ही घर का निर्माण करना चाहिए।