property possession : पड़ोसी ने मकान की खिड़की आपके प्लॉट में निकाल दी तो क्या इसे माना जाएगा कब्जा, जानिये कानूनी प्रावधान
property possession rules : मकान प्लाट की तरफ खिड़की दरवाजे एक निकाल देने पर अक्सर पड़ोसियों में झगड़ा होता रहता है। अधिकतर लोगों को इस बारे में कानूनी प्रावधान (property legal provisions) का पता ही नहीं होता, जो विवाद का कारण बनता है। कई लोग इस कंफ्यूजन में भी होते हैं कि ऐसा करना कब्जा माना जाता है या नहीं, आइये जानते हैं इस बारे में खबर में।

HR Breaking News - (property Encroachment)। आस पड़ोस में कई बार ऐसे मामले देखने को मिल जाते हैं, जिनमें पड़ोसी आपस में मकान या प्लाट की ओर गेट खिड़की (Gate Window Plot Encroachment) निकालने पर झगड़ते हैं। ये विवाद कई बार बहुत अधिक बढ़ जाते हैं और इसे कब्जा मानते हुए बात कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच जाती है। अधिकतर लोगों को कानूनी जानकारी न होने के कारण ऐसे विवाद (property disputes) जल्दी से निपटते ही नहीं हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो जानिये इस बारे में क्या कहता है कानून।
कानून में यह है प्रावधान -
प्रोपर्टी मालिक को अपनी प्रोपर्टी (property rights) मर्जी अनुसार यूज करने का हक होता है। आपका पड़ोसी अगर कोई काम करे, जिससे आपको अपनी संपत्ति (property Encroachment) का मर्जी अनुसार उपयोग करने में बाधा होती है तो वह पड़ोसी की ओर से किया गया अतिक्रमण (property possession rules ) माना जाता है। आप उसे ऐसा करने से रोक सकते हैं और उस पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। पुलिस में भी इसकी शिकायत दी जा सकती है।
प्रोपर्टी मालिक को होता है यह अधिकार-
कानून के अनुसार कोई बाहरी व्यक्ति आपकी प्रोपर्टी (Immovable Property rights) पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। वह आपके घर या मकान की तरफ गेट या खिड़की निकाले तो इसका भी नियम होता है। प्रोपर्टी मालिक (property owner's rights) को अपनी प्रोपर्टी का खुद की मर्जी अनुसार यूज करने का हक होता है।
प्रोपर्टी मालिक की अनुमति बिना कोई दूसरा व्यक्ति खिड़की या गेट आपके मकान की ओर नहीं निकाल सकता। जिस जमीन पर मकान बना है वहां के हवाई क्षेत्र में भी प्रोपर्टी मालिक (property malik ke adhikar) का ही अधिकार होता है। पड़ोसी मनमानी करता है तो उसके खिलाफ आप पुलिस और कोर्ट में जा सकते हैं।
बिना बताए लिया जा सकता है यह फैसला-
मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने ऐसे ही एक मामले में कहा था कि पड़ोसी की भूमि या मकान में पड़ोसी के प्लाट या मकान में उगे पेड़ की शाखाएं आती हैं तो यह अतिक्रमण माना जाएगा। उन शाखाओं को संबंधित प्रोपर्टी मालिक बिना बताए काटने का अधिकार (property rights) रखता है। वह ये शाखाएं काटने का फैसला बिना बताए कभी भी ले सकता है।
जमीन की सतह के अलावा यहां भी है हक-
प्रोपर्टी पर अतिक्रमण (how to remove Encroachment) से जुड़े एक मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी अहम निर्णय सुनाया था। हाईकोर्ट के अनुसार किसी अचल संपत्ति (HC decision on property) पर किसी का मालिकाना हक भूमि की सतह पर तो होता ही है। इसके अलावा भूमि के नीचे और ऊपर हवाई क्षेत्र (Air Space rights in property) पर भी उसी का हक होता है। पड़ोसी इसमें कोई दखल नहीं दे सकता और न ही कोई अतिक्रमण कर सकता।
मकान पर बनाया था छज्जा -
मामले के अनुसार एक व्यक्ति ने अपने मकान पर छज्जा बनाया था, जो पड़ोसी की प्रोपर्टी (property knowledge) के ऊपर से गुजर रहा था। वादी ने इसे अतिक्रमण (property Encroachment) मानते हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।