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GST Return : जीएसटी रिटर्न का बदल गया ये नियम, सरकार ने दिया नए साल का तोहफा

GST Return : छोटे दुकानदारों को मोदी सरकार ने नए साल का तोहफा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जीएसटी रिटर्न भरने का ये नियम बदल गया है। वित्त मंत्रालय ने इस नये फैसले के रेफरेंस के लिए नोटिफिकेशन नंबर 32/2023-CT को आधार बनाया है, जो मंत्रालय की ओर से 31 जनवरी 2023 को रिलीज किया गया था....
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HR Breaking News, Digital Desk- GST Return Filing Rules Changed For Small Taxpayers: बता दें  कि GST Return भरने का एक नियम बदल गया है। छोटे दुकानदारों को मोदी सरकार ने नए साल का तोहफा दिया है। यह तोहफा 2 करोड़ रुपये तक का टैक्स भरने वालों के लिए है। वित्त मंत्रालय ने नियम बदलने की जानकारी अपने आधिकारिक X अकाउंट पर शेयर करके दी।

वित्त मंत्रालय ने इस नये फैसले के रेफरेंस के लिए नोटिफिकेशन नंबर 32/2023-CT को आधार बनाया है, जो मंत्रालय की ओर से 31 जनवरी 2023 को रिलीज किया गया था। आदेश के अनुसार, अब 2 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे दुकानदारों को GSTR-9 भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह फॉर्म एनुअल GST रिटर्न भरने के लिए दाखिल किया जाता है, लेकिन अब यह फार्म भरना जरूरी नहीं होगा। ज्यादा जानकारी के लिए ट्वीट देखें…

GST Return भरने वालों की संख्या बढ़ी-

वित्त मंत्रालय ने एक और ट्वीट करके जानकारी दी कि पिछले 5 साल में देश में GST Return भरने वालों की संख्या बढ़ी है। करीब 65 प्रतिशत लोग अब देश में माल एवं सेवा कर (GST) रिटर्न भरते हैं। अप्रैल 2023 तक GST Return दाखिल करने वालों की संख्या 1.13 करोड़ हो गई। GST रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़कर 1.40 करोड़ हो गई है, जो अप्रैल 2018 में 1.06 करोड़ थी।

चालू वित्त वर्ष में 90 प्रतिशत GST रजिस्टर्ड GSTR-3B रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। यह आंकड़ा GST लागू होने के पहले वर्ष 2017-18 में 68 प्रतिशत था। देश में माल एवं सेवा कर (GST) जुलाई 2017 में लागू हुआ था। इसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट जैसे लोकल टैक्स शामिल किए गए थे।