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Home Loan लेकर बनवा रहे है घर, तो भी मिलेगी इनकम टैक्स में छूट, चेक करें डिटेल

Tax Benefit for Under Construction Home Loan : अपना खुद का घर लेना किसी के जीवन का सपना होता है। लोग बेहद मेहनत के बाद अपना घर खरीद पाते हैं। लेकिन कभी-कभार लोगों के पास उतनी पूंजी नहीं हो पाती कि वह घर खरीद लें। ऐसे में वह बैंक से लोन लेते हैं। होम लोन के ब्याज पर आपको छूट दी जाती है। अगर किसी ने होम लोन लिया है तो उस पर उसे ब्याज (home loan EMI) भी चुकाना होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पर आपको कितनी कर छूट मिलेगी? अगर नही जानते तो नीचे खबर में चेक करें डिटेल...
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HR Breaking News (ब्यूरो) : Tax Benefit for Under Construction Home Loan- खुद के घर के सपने को पूरा करने के लिए अकसर लोग लोन का सहारा लेते है।  काफी लोग होम लोन लेकर अपने घर का सपना पूरा करते हैं। इसके बाद लोन पर इनकम टैक्स में हर साल 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का दावा भी कर सकते हैं। वहीं अगर आपने होम लोन (home loan) लिया है और इस रकम से मकान बनवा रहे हैं तो इसमें भी टैक्स छूट का दावा (tax exemption claim) कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ नियम अलग हैं।

होम लोन पर टैक्स छूट के ये हैं नियम


मूलधन पर इनकम टैक्स (IT) की धारा 80C के तहत सालाना 1.5 रुपये तक की छूट मिलती है।
ब्याज पर धारा 24(b) के तहत सालाना 2 लाख रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं।
अगर आप पहली बार मकान खरीद (buying a house for the first time) रहे हैं तो इसमें धारा 80EE के तहत होम लोन के ब्याज पर 50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है।
घर खरीदने के दौरान रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी (Registration and Stamp Duty) में जो रकम खर्च होती है, उसे भी इनकम टैक्स भरने के दौरान 80C के तहत क्लेम कर सकते हैं।


कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर भी टैक्स छूट (Tax exemption on construction property) का लाभ ले सकते हैं।


5 साल हैं जरूरी


जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स की धारा (income tax section) 80C में 1।5 लाख रुपये का लाभ तभी मिलता है जब आप उस प्रॉपर्टी को 5 साल तक बेचें नहीं। अगर उस प्रॉपर्टी को 5 साल से पहले बेचते हैं तो टैक्स में जो छूट ली है, वह वापस इनकम में जुड़ जाती है और फिर उस पर ज्यादा टैक्स बनता है।

जान लें क्या है कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर आयकर का नियम


यदि आप रेडी-टू-मूव प्रॉपर्टी के लिए होम लोन (Home Loan for Ready-to-Move Property) ले रहे हैं और लोन लेने के बाद उसमें रहना शुरू कर देते हैं तो टैक्स छूट का पूरा लाभ उसी साल से मिलना शुरू हो जाता है। कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है। अगर आपने घर बनवाने के लिए होम लोन लिया है तो टैक्स क्लेम से जुड़े नियम कुछ बदल जाते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए नियम इस प्रकार हैं:

इनकम टैक्स एक्सपर्ट और सीए रजत शर्मा के अनुसार कंस्ट्रक्शन के दौरान आप किसी भी टैक्स छूट (tax exemption on home loan) का दावा नहीं कर सकते। धारा 24(b) के तहत ब्याज पर 2 लाख की छूट का दावा करने के लिए कंस्ट्रक्शन का 5 साल में पूरा होना जरूरी है। वह भी तब जब आप उसमें रहना शुरू कर दें यानी मकान का अधिकार मिल जाए।


बता दें कि जब प्रॉपर्टी 5 साल में तैयार हो जाए तो आप 24(b) के तहत ब्याज पर कुल 5 साल की छूट का दावा कर सकते हैं। यह दावा 5 किस्तों में किया जा सकता है।
यदि कंस्ट्रक्शन (property under construction) पूरा होने में 5 साल से ज्यादा का समय लगता है तो लोन की ब्याज (24b के तहत) में सालाना टैक्स छूट 2 लाख के बजाय सिर्फ 30 हजार रुपये की ही मिलेगी।


जॉइंट ओनर्स को भी मिलती है टैक्स छूट


मान लों अगर आप होम लोन (joint home loan) किसी दूसरे शख्स (पति/पत्नी/माता/पिता या कोई और) के साथ संयुक्त रूप से लेते हैं तो इसमें दोनों शख्स इनकम टैक्स में अलग-अलग छूट का दावा कर सकते हैं। यह छूट 80C और 24(b), दोनों के लिए ले सकते हैं। वहीं अगर जॉइंट ऑनर महिला है तो उन्हें होम लोन के ब्याज (home loan interest) में कुछ छूट मिलती है जिससे EMI का बोझ कुछ कम हो जाता है।