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Income Tax : दिवाली पर मिले बोनस और गिफ्ट पर कितना देना होगा टैक्स, जानिए नियम, किन लोगों को नहीं देना होता कर

Income Tax : क्या आप जानते हैं कि दिवाली वाले गिफ्ट पर भी टैक्स लग सकता है। गिफ्ट में मिला सामान और रकम टैक्सेबल होती है इस बारे में कई लोगों को नहीं पता है। ऐसे में आज हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे कि इन पर आपको कब और कितना टैक्स देना पड़ सकता है...
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Income Tax : दिवाली पर मिले बोनस और गिफ्ट पर कितना देना होगा टैक्स, जानिए नियम, किन लोगों को नहीं देना होता कर

 HR Breaking News, Digital Desk-  दिवाली का समय है और इस दौरान कई गिफ्ट्स भी आपको मिलेंगे. क्या आप जानते हैं कि दिवाली वाले गिफ्ट पर भी टैक्स लग सकता है. गिफ्ट में मिला सामान और रकम टैक्सेबल होती है इस बारे में कई लोगों को नहीं पता है. आज हम आपको बताएंगे कि इन पर आपको कब और कितना टैक्स देना पड़ सकता है. इनकम टैक्स नियम के मुताबिक, एक वित्तीय वर्ष में 50 हजार रुपये तक के गिफ्ट पर टैक्स से छूट है.

अगर रकम 50,000 रुपये से ऊपर निकल जाती है तो आपको टैक्स भरना पड़ सकता है. अगर इतनी ही रकम से ज्यादा के गिफ्ट भी आपको मिलते हैं तो आपको उस पर भी टैक्स चुकाना होगा. इसे ऐसे समझिए कि अगर आपको एक साल में 21,000 रुपये नकद और 30,000 रुपये का गिफ्ट मिलता है तो आपको 51,000 रुपये का टैक्स भरना होगा. यह पूरी रकम आपकी इनकम से जुड़ जाएगी और फिर जिस टैक्स स्लैब में आप आ रहे होंगे उसी के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा.

कब नहीं देना होगा टैक्स-
अगर आपको गिफ्ट में मिली रकम या किसी अन्य वस्तु की वैल्यू 50,000 रुपये से कम है तो आपको गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. आप 25 हजार रुपये नकद और 25 रुपये का गिफ्ट लेंगे तो भी आपको टैक्स नहीं देना होगा. आपको 40,000 रुपये नकद और 10,000 रुपये का गिफ्ट मिलता है तब भी कोई टैक्स नहीं लगेगा. आपको बता दें कि गिफ्ट में मिली रकम या सामान को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या अन्य स्रोत से मिली आय माना जाता है.

किनसे मिले गिफ्ट पर नहीं लगता टैक्स-
त्योहार में मिले गिफ्ट पर टैक्स की देनदारी देने वाले से आपके रिश्ते पर भी निर्भर करती है. अगर आपको गिफ्ट पको गिफ्ट रिश्तेदारों से मिला है तो आपको गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. यह रकम अगर 50,000 रुपये से ऊपर जाती है तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. अब सवाल उठता है कि रिश्तेदारों में कौन-कौन शामिल हैं. रिश्तेदारों में पति या पत्नी, भाई या बहन, माता-पिता, पति या पत्नी के माता-पिता समेत अन्य शामिल हैं.