Income Tax : मोदी सरकार ने की मकान मालिकों की मौज, अब से ये नए नियम होंगे लागू

HR Breaking News (Income Tax) 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए वित्त वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया था। इस बजट में उन्होंने मकान मालिकों (Landlord) के लिए बड़ी सौगात दी है। बजट में उन्होंने स्पष्ट किया कि किराये पर टीडीएस की वार्षिक सीमा बढ़ाई जाएगी।
मकान मालिकों के लिए अहम है खबर
जो लोग मकान किराये पर देकर अपनी आय बढ़ाते हैं उनके लिए यह बहुत अहम खबर है। वित मंत्री ने इस घोषणा से उनकी आय में बढ़ोतरी का संकेत दिया है। किराये पर दी गई संपत्ति (Income tax) से होने वाली आमदनी पर अपने बजट में केंद्र सरकार ने टैक्स कटौती की सीमा को वर्तमान समय में 2.4 लाख रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 6 लाख रुपये की है।
किराये की राशि पर मिलेगी ये सौगात
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए वित्त वर्ष 2025-26 का बजट 1 फरवरी को पेश किया। इसमें उन्होंने किराये पर टीडीएस (TDS) की वार्षिक सीमा बढ़ाने की बात कही। ऐसा होने पर टीडीएस (TDS) के लिए उत्तरदायी लेनदेन की मात्रा में कमी हो जाएगी।
एक अप्रैल से लागू हो रहा नियम
इससे छोटे स्तर पर भुगतान लेने वाले करदाताओं को फायदा पहुंचेगा। केंद्र सरकार का बजट के दौरान घोषित यह नया नियम नए वित्त वर्ष यानि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इससे किराये पर संपत्ति (Rental Property) देने वाले मालिकों को लाभ पहुंचेगा।
जाने वर्तमान में क्या हैं नियम
अगर हम इस से संबंधित नियमों की बात करें तो आयकर (Income tax) अधिनियम की धारा 194-आई यहां पर लागू होगी। आयकर अधिनियम की धारा-194- आई के तहत जब इनकम वित्त वर्ष में 2.4 लाख रुपये से अधिक होती है तभी किराये के तौर पर निवासी को कोई भी राशि देते समय लागू दरों पर आयकर काटना चाहिए।
अब किया गया ये प्रावधान
वहीं, साल 2025-26 के बजट में किराये के रूप में आय की इस टैक्स (Income tax) कटौती सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रत्येक महीने करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित यह नया प्रावधान व्यक्तिगत करदाता या अविभाजित हिंदू परिवार से इतर ही लागू होगा।
इसे ऐसे समझें
सामान्या इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर 50,000 रुपये से अधिक पर जमीन, मशीनरी व अन्य कुछ चीजों को यदि कुछ माह के किराये (Tenant Rights) पर लिया जाता है तो उसके लिए टीडीएस (TDS) कटौती अनिवार्य रूप से होगी। अब जहां किराये पर सालाना टीडीएस सीमा 6 लाख रुपये (Income tax) कर दी गई है तो इससे छोटे करदाताओं और मकान मालिकों को बहुत लाभ होगा।
आयकर की सीमा भी बढ़ाई
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी वर्ष 1 फरवरी को पेश किए आम बजट में करदाताओं के लिए बहुत सारी बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने नए रिजीम के अनुसार टैक्स छूट (Income tax) की सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी है। इसी के साथ भारत में टैक्स स्लैब में भी कई चेंज देखने को मिले हैं। टीडीएस समेत कुछ अन्य बदलाव भी इस बार के बजट के दौरान किए गए हैं।