Income Tax : नई टैक्स रिजीम या पुरानी, टैक्सपेयर्स जान लें कहां बचा सकते हैं ज्यादा पैसा
New tax regime or old : भारत देश के हर नागरिक को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को पेय करना होता है। ऐसे में अगर आप भी टैक्स पेयर्स है तो आज की इस खबर आपके लिए बड़े ही काम की है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नई या फिर पुरानी टैक्स रिजीम, कहां से बचा सकते हैं ज्यादा पैसा...आइए खबर में जानते हैं तो टैक्सपेयर्स के लिए जारी हुए इस नए अपडेट के बारे में विस्तार से।

HR Breaking News : (Income Tax Calculation) टैक्सपेयर्स को लेकर इनकम टैक्स विभाग द्वारा समय-समय पर अपडेट जारी होते रहते हैं। बीते कुछ दिन पहले जारी हुए बजट 2025 में भी टैक्स को लेकर बड़ी राहत मिली है। हालांकि, ह राहत केवल न्यू टैक्स रिजीम (New tax regime) के लिए ही है। बजट में मिली इस राहत के माध्यम से 1 अप्रैल 2025 से उपलब्ध न्यू रिजिम के तहत करदाता संशोधित दर के अनुसार अपना आईटीआर दाखिल कर सकेंगे।
नई रिजीम गैर-वेतनभोगी वर्ग को सालाना 12 लाख रुपये और वेतनभोगियों को 12.75 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स छूट (tax exemption on income)देती है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि पुरानी कर व्यवस्था, मौजूदा नई कर व्यवस्था और प्रस्तावित नई कर व्यवस्था यानी जिसे 1 अप्रैल से लागू होना है, के तहत टैक्स लायबिलिटी क्या होगी?
अभी क्या व्यवस्था?(Income Tax)
पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) में 50,000 रुपये की छूट और मानक कटौती (Standard Deduction) के बाद 5,00,000 रुपये तक की आय कर-मुक्त है। मौजूदा नई कर व्यवस्था में 75,000 रुपये की छूट और मानक कटौती के बाद 7,00,000 रुपये तक की आय टैक्स फ्री है। लेकिन बजट 2025 में न्यू टैक्स रिजीम की इस लिमिट में इजाफा किया गया है। अब गैर-वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए कर-मुक्त सीमा 12 लाख रुपये और वेतनभोगियों के लिए यह 12.75 लाख रुपये है।
कैसे करेंगे कैलकुलेशन (Tax Calculation)
हम पुरानी कर व्यवस्था, मौजूदा नई कर व्यवस्था और प्रस्तावित नई कर व्यवस्था (1 अप्रैल, 2025 से लागू) के तहत 6.75 लाख रुपये, 9.25 लाख रुपये, 12.50 लाख रुपये, 14.50 लाख रुपये, 18.50 लाख रुपये, 24 लाख रुपये और 30 लाख रुपये की आय वाले वेतनभोगी वर्ग के करदाताओं के लिए आयकर देयता यानी टैक्स लायबिलिटी की गणना करेंगे। हम यह मान रहे हैं कि करदाता मानक कटौती के अलावा किसी अन्य कटौती का लाभ नहीं ले रहा है।
6.75 लाख रुपये की आय पर टैक्स
पुरानी कर व्यवस्था- 39,000 रुपये
मौजूदा नई कर व्यवस्था- 0
प्रस्तावित नई कर व्यवस्था- 0
9.25 लाख रुपये की आय पर टैक्स
पुरानी कर व्यवस्था- 1,01,400 रुपये
मौजूदा नई कर व्यवस्था- 41,600 रुपये
प्रस्तावित नई कर व्यवस्था- 0
12.50 लाख की आय पर टैक्स
पुरानी कर व्यवस्था- 1,79,400 रुपये
मौजूदा नई कर व्यवस्था- 79,300 रुपये
प्रस्तावित नई कर व्यवस्था- 0
14.50 लाख रुपये की आय पर टैक्स
पुरानी कर व्यवस्था- 2,41,800 रुपये
मौजूदा नई कर व्यवस्था- 1,19,600 रुपये
प्रस्तावित नई कर व्यवस्था- 89,700 रुपये
18.50 लाख रुपये की आय पर टैक्स
पुरानी कर व्यवस्था- 3,66,600 रुपये
मौजूदा नई कर व्यवस्था- 2,31,400 रुपये
प्रस्तावित नई कर व्यवस्था- 1,61,200 रुपये
24 लाख रुपये की आय पर टैक्स
पुरानी कर व्यवस्था- 5,38,200 रुपये
मौजूदा नई कर व्यवस्था- 4,03,000 रुपये
प्रस्तावित नई कर व्यवस्था- 2,92,500 रुपये
30 लाख रुपये की आय पर टैक्स (tax on income)
पुरानी कर व्यवस्था- 7,25,400 रुपये
मौजूदा नई कर व्यवस्था- 5,90,200 रुपये
प्रस्तावित नई कर व्यवस्था- 4,75,800 रुपये।