Income Tax Return : इन लोगों को नहीं भरना पड़ेगा आईटीआर, जान लें ये नियम
Income Tax Return :आयकर विभाग (Income Tax Department) समय-समय में पर टैक्सपेयर्स को आईटीआर फिल करने के लिए दिश-निर्देश जारी करता रहता है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, कई नागरिकों के लिए आईटीआर भरना (ITR Filing Rules) अनिवार्य होता है।वहीं, दूसरी ओर नियमों के अनुसार कई कैटेगरी के लोगों को रिटर्न फाइल करने में छूट मिलती है। आइए जानते हैं इस बारे में।

HR Breaking News - (Income Tax Return)। जिस भी व्यक्ति की आय इनकम टैक्स विभाग के दायरे से बाहर आती है ऐसे लोगों को आईटीआर भरना बेहद जरूरी है। आयकर विभाग द्वारा आयकर रिटर्न भरने के लिए कुछ नियम और शर्तों को लागू किया हुआ है। जिनका पालन करना हर टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है।
नियमों के अनुसार अगर आपकी आय टैक्सेबल लिमिट (Taxable Limit) से कम है तो आप रिटर्न से छूट पा सकते हैं। वहीं, कुछ खास कैटेगरी के लोगों को भी आईटीआर भरने से छूट दी गई है। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं कि कौन लोग टैक्स (Income Tax Return Rules) भरने से बच सकते हैं।
इन लोगों को नहीं भरना पड़ता आयकर रिटर्न
आयकर रिटर्न भरने के कई लाभ है। अगर आप समय पर आयकर रिटर्न (Income Tax return file) को फिल करते हैं तो इससे आपका वित्तीय रिकॉर्ड भी साफ और व्यवस्थित रहता है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार कुछ खास कैटेगरी के लिए इससे मुक्त रहते हैं। जैसे कि-
-जिस व्यक्ति की सालाना आय 2.5 लाख रुपये तक है और उनकी उम्र 60 साल (ITR for senior citizens) से कम है, तो ऐसे लोग आयकर रिटर्न फाइल करने के झंझट से मुक्त होते हैं और इन्हें इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती।
-इसके अलावा ऐसे व्यक्ति (exempt from Income Tax) जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपये तक है और उनकी उम्र 60-80 साल के बीच हैं, वे भी टैक्स भरने से छूट प्राप्त कर सकते हैं।
-ऐसे लोग जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये और उम्र 80 वर्ष से अधिक है, तो ऐसे लोगों को भी सरकार से टैक्स न भरने की छूट मिल जाती है।
इन लोगो के लिए आईटीआर भरना अनिवार्य-
इन नियमों के तहत कई लोगों को ही छूट मिलती है और कई लोगों को इसे भरना अनिवार्य होता है। इससे आपको टैक्स से जुड़ी सारी जानकारी मिलती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के एक या अधिक चालू खातों में 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आयकर रिटर्न भरना (file income tax return) अनिवार्य होता है।
-कंपनियों और फर्मों के मामले में देखें तो कोई भी कंपनी या फर्म (ITR for businesses and firms) हैं। नियमों के अनुसार उसे चाहे मुनाफा हो या नुकसान आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है।
-ऐसे लोगों के लिए भी आईटीआर फिल (Tax return filing requirements) करना जरूरी है, जिन्होंने विदेश यात्रा के लिए 2 लाख रुपये या उससे अधिक का खर्च किया है।
-इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति ने साल में 1 लाख रुपये (Income Tax Return Eligibility) से अधिक का बिजली का बिल भरा है, तो नियमों के अनुसार ऐसे लोगो के लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है।