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Income Tax : टैक्सपेयर्स की हुई मौज, इस बार Tax 80CCD में मिलेगी तगड़ी छूट

Tax saving tips : हर नौकरी पेशा व्यक्ति को ये चिंता सताती है कि वे ऐसी कौन-सी स्कीम में निवेश करें कि जिससे अच्छा रिर्टन तो मिले ही पर साथ में उन्हे टैक्स में भी छूट मिले। तो आइए आज हम आपको एक ऐसी स्कीम और ट्रिक के बारे में बतानले वाले है जिससे कि आपका इनकम टैक्स जीरो हो जाएगा। 

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HR Breaking News, Digital Desk : Income tax will be Zero on Salary- मार्च का महीना जाने के साथ ही देश का नया फाइनेंशियल ईयर आने वाला है. कहने का मतलब है कि अप्रैल आ रहा है. ऐसे में काफी लोगों ने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर दी है और अगर नही की है तो अभी से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग (Financial planning) शुरू कर दें. इनकम टैक्स बचाने (Income tax savings tips) की प्लानिंग, टैक्स सेविंग्स की प्लानिंग. अगर शुरू से स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो निश्चित तौर पर वित्त वर्ष (Financial year2024) के आखिर में टैक्स बचाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा.

 
लेकिन सबसे  गंभीर टेंशन जो ज्यादातर टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के साथ आती है वो है टैक्स बचाने के लिए पैसा निवेश कहां करें? क्योंकि, सेक्शन 80C में छूट सिर्फ 150000 रुपए है. लेकिन, एक तरीका है, जिससे न सिर्फ आप टैक्स बचा पाएंगे बल्कि निवेश पर रिटर्न और रिटायरटमेंट के बाद पेंशन का भी इंतजाम हो जाएगा. ये है नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), जिसे न्यू पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) भी कहते हैं. एक ऐसा टूल जिसमें डबल टैक्स बेनिफिट मिल सकता है. 50,000 रुपए तक का टैक्स बेनिफिट है. लेकिन, यहां एक ट्विस्ट है. अब आप सोच रहे होंगे निवेश में कैसा ट्विस्ट? जी हां, NPS में अगर आप एम्प्लॉयर के जरिए निवेश करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा. आइये जानते हैं कैसे...

धारा 80CCD में मिलेगी ज्यादा टैक्स छूट


नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करने पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD के तहत टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. बता दें कि इसके दो सब-सेक्शन होते हैं- 80CCD(1) और 80CCD(2). इसके अलावा 80CCD(1) का एक और सब सेक्शन होता है 80CCD(1B). 80CCD(1) के तहत 1.5 लाख रुपए और 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपए की टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. लेकिन, 80CCD(2) में इस 2 लाख की छूट के अलावा भी इनकम टैक्स छूट क्लेम की जा सकती है.

जानिए कैसे मिलेगी ज्यादा कर छूट?


जानकारी के लिए बता दें कि ये टैक्स छूट (tax exemption) एम्प्लॉयर की तरफ से NPS में निवेश पर मिलती है. ये NPS through employer बेनिफिट होता है. इसमें एम्प्लॉयर की तरफ से आपके NPS में निवेश पर टैक्स छूट क्लेम की जाती है. बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी NPS में निवेश एम्प्लॉयर से करवा सकते हैं.
वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 14 फीसदी NPS में निवेश होता है, इस पर टैक्स छूट मिलती है. ज्यादातर कंपनियां NPS की सुविधा देती हैं. कंपनी के HR से बात करके NPS में निवेश कर सकते हैं. इसका फायदा ये होगा कि इसमें अतिरिक्त टैक्स छूट ली जा सकती है.

ऐसे करें टैक्स की कैलकुलेशन 


मान लीजिए आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है. ये सैलरी टैक्सेबल इनकम (salary taxable income) होगी. लेकिन, कुल सैलरी में से 80C का 1.5 लाख रुपए और 80CCD(1B) का 50 हजार रुपए डिडक्शन निकाल दें. इसके बाद 50 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी घटा दें. अब टैक्सेबल इनकम 7.50 लाख रुपए बचेगी. अगर आपने अपनी कंपनी की तरफ से सैलरी में रीइम्बर्समेंट रखा है तो यूनिफॉर्म अलाउंस, ब्रॉडबैंड अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, एंटरटेनमेंट जैसे रीइम्बर्समेंट से करीब 2.50 लाख रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं. रीइंबर्समेंट क्लेम करने के बाद टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए होगी.

0 होगा इनकम टैक्स


आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपका इनकम टैक्स जीरो (0 income Tax) हो जाएगा. सेक्शन 80CCD(2) में अगर एम्प्लॉयर के जरिए NPS में निवेश करते हैं तो 50 हजार रुपए का निवेश कर सकते हैं. इस तरह 10 लाख रुपए के सैलरी ब्रैकेट वालों की टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम हो जाएगी. इस टैक्सेबल इनकम पर सेक्शन 87A के तहत रिबेट का फायदा मिलता है. इसका मतलब आपकी कुल इनकम पर टैक्स जीरो हो जाएगा. 

आपकी बेसिक सैलरी से तय होगा निवेश


आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एम्प्लॉयर के जरिए NPS में निवेश (Investing in NPS) करने पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD(2) में आप ज्यादा से ज्यादा छूट का फायदा उठा सकते हैं. इसमें निवेश की कोई लिमिट नहीं है. लेकिन, आपका निवेश कितना होगा ये आपकी बेसिक सैलरी के आधार पर ही तय होगा.