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ITR 2024-25 - इनकम टैक्स भरने वालों के लिए अलर्ट, नहीं किया ये काम तो अटक जाएगा पैसा

ITR 2024-25 - टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी अलर्ट। दरअसल अगर आप समय से रिफंड चाहते हैं तो ई-फाइलिंग के बाद ई-वेरिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा करना अनिर्वाय है। आप ई-फाइलिंग के बाद ई-वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आपको समय पर रिफंड प्राप्त नहीं होगा।
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ITR 2024-25 - इनकम टैक्स भरने वालों के लिए अलर्ट, नहीं किया ये काम तो अटक जाएगा पैसा

HR Breaking News, Digital Desk - अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है. फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऐसे में टैक्स स्लैब के अंतर्गत आने वाले सभी टैक्सपेयर्स के लिए ITR भरना जरुरी होता है.

जिन सैलरीड क्लास लोगों का 10 फीसदी टीडीएस कटता है वह भी आईटीआर फाइल करके इसे क्लेम कर सकते हैं. लेकिन, आपकी ITR भरने के बावजूद अगर आपने एक काम नहीं किया तो आपका पैसा अटक सकता है.

कई बार लोग ITR तो फाइल कर देते हैं लेकिन ई-वेरिफिकेशन करना भूल जाते हैं. ऐसा करना उन्हें भारी पड़ सकता है. इनकम टैक्स रिटर्न को टैक्सपेयर्स आसानी से केवल कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके भर सकते हैं.

ई-वेरिफिकेशन है जरूरी-

अगर आप समय से रिफंड चाहते हैं तो ई-फाइलिंग के बाद ई-वेरिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा करना अनिर्वाय है. आप ई-फाइलिंग के बाद ई-वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आपको समय पर रिफंड प्राप्त नहीं होगा. इसलिए ई-वेरिफिकेशन ध्यान से कर लें.

इतने दिनों के अंदर कर लें-

आईटीआर फाइल करने के साथ ही ई-वेरिफिकेशन का काम पूरा कर लेना चाहिए. अगर आप आईटीआर फाइल करने के साथ ही ई-वेरिफिकेशन का काम पूरा नहीं कर पाते है तो आप इसे 120 दिनों के भीतर पूरा कर लें. ई-वेरिफिकेशन का प्रोसेस आधार, डीमैट अकाउंट, एटीएम नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के जरिए पूरा कर सकते हैं.

ऐसे करें ई-वेरिफिकेशन-

सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर क्लिक करें.

इसके बाद पोर्टल पर यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.

ई-फाइल मैन्यू पर क्लिक करें उसके बाद ई-वेरिफिकेशन के विकल्प को चुनें.

आगे अपना पैन नंबर, असेसमेंट ईयर चुनें उसके बाद फाइल आईटीआर का रिसीप्ट नंबर और अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर दें.

उसके बाद जो ई-वेरिफिकेशन मोड आप चुनना चाहते हैं उस विकल्प को चुने.

डीमैट अकाउंट, आधार या एटीएम नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में से किसी भी तरीके से ई-वेरिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा करें.