RBI Guidelines : बैंक में लूट होने पर बैंक ग्राहकों को कितना पैसा मिलेगा वापस, जानिये RBI के नियम

HR Breaking News - बदलते जमाने के साथ-साथ देश भर में डकैती और चोरी के भी नए-नए मामले सामने आते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी की इंदौर ब्रांच में भी डकैती का मामला सामने आया था। ऐसे मामलों को देख लोगों के मन में सवाल रहता है कि अगर बैंक में डकैती हो जाए तो ग्राहकों को उनका जमा पैसा वापस मिलेगा या नहीं, आइए आज आपको इस तथ्य से जुड़े रिजर्व बैंक आफ इंडिया के नियमों से रूबरू करवाते हैं।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह की अनहोनी स्थिति में बैंक ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें थोड़ा धीरज रखना चाहिए क्योंकि इस तरह की परिस्थितियों के लिए RBI ने स्पष्ट दिशानिर्देश बनाए हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को उनके पैसे वापस मिल जाते हैं।
डिपॉजिट पर मिलता इंश्योरेंस कवर(rules of Reserve Bank of India)
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार बैंको अपने डिपॉजिटर्स की जमा का बीमा कराना होता है। बैंकिंग एक्सपर्ट बताते हैं कि देश में एक निकाय डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) बनाया गया है। देश में काम करने वाले सभी कमर्शियल बैंक, कॉ-ऑपरेटिव बैंक और विदेशी बैंकों को डीआईसीजीसी से अपने ग्राहकों के डिपॉजिट का इंश्योरेंस कराना होता है। बैंक के डूबने से लेकर डकैती तक की स्थिति में डिपॉजिटर्स को डीआईसीजीसी से जमा पर इंश्योरेंस का पैसा वापस मिल जाता है।
कितना मिलता है बीमा कवर?
DICGC बैंकों के ग्राहकों को उनकी कुल जमा राशि पर नहीं बल्कि एक निश्चित जमा राशि तक का ही बीमा कवर देती है। मौजूदा वक्त में डिपॉजिट इंश्योरेंस 5 लाख रुपए तक की रकम पर मिलता है। पहले ये लिमिट महज 1.50 लाख रुपए होती थी। पांच लाख रुपए की इस इंश्योरेंस लिमिट में आपकी जमा और उस पर मिलने वाला ब्याज शामिल है।
किस-किस जमा पर मिलता है इंश्योरेंस कवर? (DICGC insurance cover)
बैंक में आप कई तरह से अपने पैसे हो जमा करते हैं, तो कौन-सी जमा इंश्योरेंस कवर के दायरे में आती है और कौन-सी नहीं, इसे लेकर भी आरबीआई ने पूरे दिशानिर्देश तैयार किए हैं। आपका कौन सा पैसा सुरक्षित है, इसकी लिस्ट नीचे दी गई है।
DICGC आपके सेविंग, करेंट, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट में पड़े हर तरह के पैसों पर इंश्योरेंस कवर देता है।
इसके अलावा DICGC देश में जमा विदेशी सरकारों के पैसे पर बीमा कवर देता है।
केंद्र और राज्य सरकारों के डिपॉजिट पर डीआईसीजीसी का बीमा कवर मिलता है।
इसके अलावा राज्य स्तरीय को-ऑपरेटिव बैंक में स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंकों के जमा पैसे पर भी इंश्योरेंस कवर मिलता है।
DICGC का इंश्योरेंस कवर आपको लॉकर में रखे सामान की लूट हो जाने पर नहीं मिलता है।