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लोन लेने वालों के हित में RBI का राहत भरा फैसला, अब बैंक को देना होगा हर दिन का 5000 रुपये हर्जाना

RBI loan rules : लोन लेते समय ग्राहक को बैंक के कई नियमों व प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। ये नियम लोन प्रोसेस शुरू करने से लेकर सभी ईएमआई यानी पूरा लोन चुकाने (Loan repayment rules) तक लागू होते हैं। लोनधारकों को कई बार परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसे देखते हुए अब आरबीआई (RBI decision) ने लोन लेने वालों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इतना ही नहीं, ग्राहकों को यह खास तरह की समस्या आती है तो बैंकों पर हर रोज के हिसाब से 5000 रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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लोन लेने वालों के हित में RBI का राहत भरा फैसला, अब बैंक को देना होगा हर दिन का 5000 रुपये हर्जाना

HR Breaking News - (RBI guidelines)। लोन की जरूरत किसी को भी पड़ सकती है। लोन लेने से लेकर इसे चुकाने तक कई प्रक्रियाओं से ग्राहकों को गुजरना पड़ता है। अक्सर उन्हें कई दिक्कतें भी होती हैं। ग्राहकों की परेशानियों को देखते हुए आरबीआई (reserve bank of india) ने राहत भरा फैसला लिया है। अब बैंक या NBFC से लोन लेने वालों को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा होने पर शिकायत करते ही संबंधित बैंक (bank loan news) व एनबीएफसी पर जुर्माना ठोक दिया जाएगा। आइये जानते हैं क्या फैसला लिया है आरबीआई ने।

 


RBI को लगातार मिल रही थीं शिकायतें-


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि ग्राहकों के लोन चुकाने के बाद भी अनेक बैंक व एनबीएफसी लोन (RBI loan rules for banks) देने के बदले गिरवी रखे लोनधारक की प्रॉपर्टी के कागजात (property documents) लौटाने में देरी करते हैं। इससे ग्राहकों को काफी परेशानी होती है तथा उन्हें बार बार बैंकों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसके चलते विवाद और केस भी हुए हैं। 

 

 


यह कहा गया है आरबीआई के सर्कुलर में-

 


आरबीआई की ओर से जारी सर्कुलर (RBI circular for loan) में कहा गया है कि लोन चुकाने के बाद 30 दिन के अंदर लोनधारक की ओर से लोन लेते समय बैंक में जमा किए गए दस्तावेजों (documents returning rules after loan repayment) को लौटाना होगा। बैंकों को खुद लोन चुकाने वाले को बताना होगा कि ये कागजात बैंक की किस ब्रांच से मिलेंगे।

 


कागजात लौटाने की देनी होगी पूर्व में ही सूचना-


आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि लोन देते समय बैंक और एनबीएफसी लोन अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स में यह बता दें कि लोन (loan repayment) चुकाने के बाद उनके पास जमा ओरिजनल दस्तावेजों कब और कहां  से मिलेंगे।

लोनधारक की मौत के बाद किसे मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स-


अगर लोन लेने वाले का आकस्मिक निधन हो जाता है, तो बैंक उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को चल-अचल संपत्ति के दस्तावेज (property documents) लौटाएंगे। इसके लिए बेहतर प्रक्रिया को अपनाया जाना जरूरी है। 

कागजात खो जाने पर बैंकों की जिम्मेदारी तय-


आरबीआई ने कागजात खो जाने पर बैंकों (bank news) की जिम्मेदारी तय की है। सर्कुलर में कहा गया है कि अगर किसी लोनधारक की प्रॉपर्टी के कागज खो जाते हैं तो बैंक इन कागजातों (Deadline for returning documents after loan repayment) की डुप्लीकेट कॉपी दिलाने में ग्राहक की हर तरह से मदद भी करेंगे। इसके लिए बैंक बेहतर व्यवस्था बनाते हुए सख्ती से नियमों का पालन करें।

कागजात लौटाने में देरी पर जुर्माना-


आरबीआई ने सभी बैंकों, एनबीएफसी और तमाम हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को निर्देश जारी किए हैं कि लोन चुकाने के बाद ग्राहक के सभी कागज समय सीमा (document returning time limit) के भीतर लौटा दें। कर्जदाता की ओर से लोन की पूरी राशि चुकता कर देने के बाद भी 30 दिन में कागजात नहीं लौटाए गए तो हर दिन 5000 रुपये का जुर्माना (fine on not returning property documents) भरना होगा। यह जुर्माना राशि ग्राहकों को दी जाएगी।

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