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RBI Rule : कटे फटे नोटों को लेकर RBI ने जारी की गाइडलाइन, आप जरूर जान लें नियम

damage notes Rule  : कई बार हमारे सामने कटा फटा नोट आ जाता है। यह जेब में डैमेज हो जाता है या धुल जाता है। कटा-फटा या खराब नोट (mutilated notes) होने पर मार्केट में कोई उसे नहीं लेता। आरबीआई ने ऐसे नोटों को लेकर नियम तय करते हुए गाइडलाइन जारी की है। आरबीआई के इन नियमों (RBI new rules) के बारे में हर किसी के लिए जानना बेहद जरूरी है।

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RBI Rule : कटे फटे नोटों को लेकर RBI ने जारी की गाइडलाइन, आप जरूर जान लें नियम

HR Breaking News - (indian currency)। यह तो आप जानते ही हैं कि कटे-फटे नोट (rules for mutilated notes) कोई भी व्यक्ति या दुकानदार लेने से मना कर देता है। ऐसे में आपको लगता है कि यह तो आपको नुकसान हो गया। ऐसे में आपको कोई रास्ता भी नहीं सूझता है कि इस नोट का क्या किया जाए। अब आरबीआई (RBI mutilated note rules) ने ऐसे खराब व कटे फटे नोटों को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। आइये जानते हैं आरबीआई के इन नियमों के बारे में इस खबर में विस्तार से। 

 

 

बैंक नहीं कर सकते ऐसे नोट बदलने से मना-


किसी खराब नोट को बदलवाने के आरबीआई ने नियम (RBI Bank Rule) तय कर रखे हैं। अगर इन नियमों पर आपका नोट खरा है तो आप इसे बदलवा (Damage Note Exchange rules) सकते हैं, बैंक इसके लिए मना नहीं कर सकते। 


एक बार में बदले जा सकते हैं इतने नोट-


एक बार में 20 से ज्यादा खराब नोट (mutilated notes) भी बदलवाए जा सकते हैं लेकिन इनकी कीमत 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक कीमत के नोट बदलवाने पर अकाउंट में  राशि ट्रांसफर की जाती है। हालांकि यह बैंक के ऊपर निर्भर है कि स्वीकार करे या न करे। 5,000 रुपये (mutilated note changing limit) से अधिक कीमत के नोट एक्सचेंज कराने पर बैंक अधिकारी से अनुमति लेनी होगी और इसमें समय भी लग सकता है।


ATM से खराब नोट मिलने पर यह करें-


अगर बैंक एटीएम से डैमेज नोट (damage note ka kya kre) निकलता है तो जिस बैंक का एटीएम है, उस बैंक शाखा में जाएं और बैंक मैनेजर को लिखित रूप से अवगत कराएं। इसके लिए एटीएम स्लिप  सबूत के तौर पर दें। एटीएम स्लिप न होने पर SMS दिखाएं। इसके बाद बैंक आपके खराब नोट (khrab note kaise badle) को बदल देगा। 


खराब नोट के बदले मिलेंगे इतने रुपये-


खराब या कटे फटे नोट को बदलने से पहले बैंक (bank rules for damaged notes) यह देखता है कि  नोट का कितना हिस्सा डैमेज है। उसी हिसाब से ग्राहक को उस नोट (indian currency exchange rules) के बदले पैसे मिलते हैं। 2000 रुपये के नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा सुरक्षित है तो पूरी कीमत मिलेगी। अगर 44 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा  डैमेट है तो आधी कीमत मिलेगी। 200 के फटे नोट का 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा सुरक्षित है तो पूरी कीमत मिल जाती है और 39 वर्ग सेंटीमीटर नोट डैमेज (damage note changing rules) है तो 100 रुपये मिलेंगे।

इस कंडीशन में नहीं बदले जाएंगे नोट-


कटे फटे नोट बदलने से पहले बैंक नोट (note exchange rules) की कंडीशन देखते हैं। जानबूझकर नोट फाड़ने, नष्ट करने या जलाने पर इसे नहीं बदला जाएगा। ऐसे नोटों को आमतौर पर आरबीआई (reserve bank of india) ऑफिस में ही जमा कराना पड़ता है। 

इस नंबर से ले सकते हैं मदद-


कटे फटे नोट कोई बैंक (bank news) न बदले या कोई बात न सुनी जाए तो आप इसकी आरबीआई (RBI rules for note exchange) हेल्पलाइन नंबर  पर शिकायत भी कर सकते हैं। नोट को बदलवाने के लिए आरबीआई की हेल्पलाइन 14440 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर भी जानकारी ली जा सकती है।

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