Income Tax विभाग ने पैन कार्ड को लेकर जारी किया अलर्ट, अब इन लोगों को देना होगा 10 हजार रुपये जुर्माना

HR Breaking News - (Income Tax) अगर आप भी पैन कार्ड यूजर है तो ये खबर आपके लिए ही है। दरअसल, आपको बता दें कि पैन कार्ड यूज करते समय कुछ गलतियां करना भारी पड़ सकती हैं पैन कार्ड (PAN Card Rules)एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटस का पता चलता है।
इसलिए पैन यानी स्थायी खाता संख्या (Permanent Account Number) हर किसी के पास होना बेहद जरूरी है। अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको 10 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं पैन कार्ड होल्डर को किन-किन गलतियों को करने से बचना चाहिए।
कब देना पड़ता है पैन कार्ड पर जुर्माना-
दरअसल, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि एक से ज्यादा पैन कार्ड (PAN Card rules updates) होना कानूनी जुर्म कहलाता है और ऐसे में आपके खिलाफ कार्यवाई हो सकती है।
अगर किसी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड (PAN Card updates)मिलते हैं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आयकर विभाग की ओर से ऐसा करने पर एक्शन लिया जा सकता है और ऐसे में 10 हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है।
बार-बार ने करें पैन कार्ड के लिए अप्लाई-
भले ही आप एक पैन कार्ड का यूज (use of pan card) रहे हैं, लेकिन विभाग की नजर आपके हर एक कदम पर टिकी रहती है। मान लें कि अगर आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है और वो आपके पास पहुंचा नहीं, जिसके बाद आपने फिर से पैन कार्ड के लिए अप्लाई (apply for pan card)कर दिया ऐसे में भी आपके दो पैन कार्ड बन सकते हैं।
इस तरह से आप भले ही एक पैन कार्ड का यूज कर रहे हैं, लेकिन विभाग की नजर में आप दो पैन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
पैन कार्ड में गलती होने पर भी लग सकता है जुर्माना-
इसके साथ ही अगर आपके पैन कार्ड (rules of pan card)में जन्म तिथि, नाम, पता आदि में कोई गलती होती है और आप उसे ठीक कराने के बजाय दूसरे पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसी गलती(Mistake in PAN card) करना भी 10 हजार रुपये तक के जुर्माना की वजह बन सकती है।
शादी के बाद पैन कार्ड में करा लें करेक्शन-
आपने देखा होगा कि शादी के बाद कई महिलाएं सरनेम चेंज करने के साथ ही पैन कार्ड (pan card corresction after marriage) को भी चेंज कर देती हैं।
हालांकि, आपकोबता दें कि ऐसा करना सही नहीं है। विभाग का कहना है कि अगर आपका सरनेम बदला है या फिर आप नाम, पता, जन्मतिथि से जुड़े चेंजमेंट करना चाहते हैं तो आपको कार्ड में करेक्शन (Correction in PAN card) कराना चाहिए, नाकि आपको दूसरा पैन कार्ड बनवाना चाहिए।
अगर आप नए कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास दो पैन कार्ड हो जाएंगे और इससे आप पर कार्रवाई हो सकती है।
कैसे कैंसल या सरेंडर करें PAN कार्ड -
-अगर आप पैन कार्ड को कैंसल या सरेंडर (Cancel or surrender PAN card)कराना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ऑफलाइन तरीका अपनाते हैं तो इसके लिए आपको यूटीआई या एनएसडीएल टिन सुविधा केंद्र (NSDL TIN Facilitation Center) जाकर 49A फॉर्म में पैन कार्ड की सारी जानकारी फिल कर फॉर्म को जमा करवाना होगा।
-इसके साथ ही अगर आप ऑनलाइन तरीके से पैन कार्ड को सरेंडर (surrender the pan card) करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास साइट है। इसके लिए आप NSDL की आधिकारिक वेबसाइट https://nsdl.co.in/ का यूज कर सकते हैं। आप जिस पैन कार्ड का यूज कर रहे हैं, साइट पर जाकर उसकी डिटेल्स एंटर करें।
इसके साथ ही सेक्शन 11 (section 11) में आपको दूसरे पैन की जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही आपको आगे का प्रोसेस भी फॉलो करना होगा। इसके अलावा आगे की प्रक्रिया को अपनाकर आपको दूसरे पैन कार्ड (IT rules of pancard) की एक कॉपी भी जमा करनी होगी।
पैन कार्ड खोने या चोरी होने पर कहां करें शिकायत-
इसके साथ ही अगर आपका पैन कार्ड (complaint for losing pan card) गुम हो गया या फिर चोरी हो गया है। इसके साथ ही या फिर आपका पैन कार्ड फट गया है तो ऐसे में आपको नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए,
बल्कि प पुराने पैन कार्ड को लेकर FIR दर्ज करवानी होगी और इनकम टैक्स विभाग (income tax department) को भी इस बारे में सूचित करना होगा कि आपके पास आपका पुराना पैन कार्ड नहीं है, क्योंकि कई लोग धोखाधड़ी के लिए कई पैन कार्ड का यूज करते हैं जोकि गैरकानूनी है। इसलिए आपको जुर्माने से बचने के लिए इन बातों पर गौर करना चाहिए।