Income Tax विभाग का नोटिस आने पर नहीं दिया जवाब तो क्या होगा एक्शन, टैक्सपेयर्स जरूर जान लें नियम
Income Tax Notice : इनकम टैक्स विभाग ने आयकर व्यव्स्था बनाए रखने के लिए कई नियम (income tax rules for ITR) तय किए हुए हैं। इन नियमों का कहीं भी उल्लंघन दिखता है तो विभाग तुरंत नोटिस भेज देता है। अधिकतर टैक्सपेयर्स (taxpayers news) भी इस बारे में नहीं जानते कि विभाग के नोटिस का जवाब न देने पर क्या कार्रवाई होगी। किसी भी परेशानी से बचने के लिए पहले ही इस बारे में जरूर जान लें।

HR Breaking News - (income tax)। आयकर विभाग इनकम टैक्स से जुड़े मामलों में संबंधित लोगों को नोटिस (how to reply IT notice) भेजता रहता है। विभाग का नोटिस मिलते ही लोगों की परेशानी दोगुनी हो जाती है। इसका कारण यही है कि उन्हें ये ही पता नहीं होता कि अब क्या एक्शन होने वाला है और नोटिस (income tax notice) क्या जवाब नहीं दिया तो क्या होगा। अगर आपको भी आयकर विभाग से किसी मामले में नोटिस मिला है तो इस बारे में पहले ही जान लेना बेहतर है।
नोटिस आने पर क्या करें-
आयकर विभाग (Income Tax department) किसी मामले में आपको नोटिस भेजता है तो पहले उसे पढ़कर अच्छी तरह से समझें कि इसमें पूछा क्या गया है। सवाल के अनुसार ही इसका जवाब दें।
इसके लिए आप विशेषज्ञ की मदद भी ले सकते हैं। ज्यादातर देखा जाता है कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को लेकर नोटिस (IT notice kab aata h) आते हैं। आईटीआर को लेकर नोटिस है तो उसमें पूछे गए सवाल के जवाब को आइटीआर पर ही केंद्रित रखें।
तय समय में दें नोटिस का जवाब-
आयकर विभाग की ओर से भेजे गए हर नोटिस (Income Tax ITR Notice) का जवाब तय समय सीमा में देना होता है। देरी करने पर संबंधित व्यक्ति पर अन्य कार्रवाई भी विभाग कर सकता है। आईटीआर भरने के बाद उसमें (ITR filing rules) कोई गलती या कमी रही है तो इसे गलत आईटीआर माना जाता है।
आईटीआर में जरूरी जानकारी कोई करदाता नहीं देता है या उससे ऐसी कोई जानकारी छूट जाती है तो इसे अधूरी, गलत या डिफेक्टिव आईटीआर (Defective ITR) माना जाता है। आयकर कानून की धारा 139(9) के तहत विभाग गलती सुधार के लिए नोटिस जारी करता है।
टैक्स रिफंड से रह जाएंगे वंचित-
कोई करदाता आयकर विभाग के नोटिस (IT notice) का जवाब तय समय में नहीं देता है तो उस पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाती है। गलत आईटीआर के नोटिस का जवाब न देने पर टैक्स रिफंड (tax refund rules) से वंचित हो सकते हैं या इसमें उतनी ही देरी होगी जितना आप देरी से जवाब देंगे। इस बीच विभाग आप पर देरी से जवाब देने पर जुर्माना भी लगा सकता है। आईटीआर (income tax return) को अवैध भी घोषित किया जा सकता है। स्थिति में आयकर विभाग अन्य कार्रवाई भी कर सकता है।
जानिये डिफेक्टिव रिटर्न के बारे में -
बहुत ही कम लोगों को डिफेक्टिव रिटर्न के बारे में पता होता है। विभाग पहले ऐसी डिफेक्टिटव आईटीआर (what is Defective ITR ) तलाशता है, फिर संबंधित व्यक्ति या करदाता को नोटिस भेजा जाता है। टैक्स चुकाने के बाद धूरी जानकारी वाली आइटीआर डिफेक्टिव आईटीआर कही जाती है। टीडीएस क्लेम (how to claim TDS) करने व सही आय शो न करने पर भी विभाग नोटिस भेज सकता है। आईटीआर (income tax return) में बताई गई आय व चुकाए गए टैक्स में अंतर होने पर भी आइटीआर डिफेक्टिव मानी जाती है।
डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस का जवाब कैसे दें -
डिफेक्टिव आईटीआर पर आयकर विभाग का नोटिस इनकम टैक्स एक्ट (income tax act) की धारा 139(9) के तहत मिलता है। 15 दिनों में इसका जवाब देना होता है, हालांकि असमर्थता के कारण आप इस समय को एसेसिंग ऑफिसर को आवेदन कर बढ़वा भी सकते हैं।
इसके बाद आप तय समय में इस नोटिस (IT notice) का जवाब देते हुए बता सकते हैं कि आपके स्तर पर कहां और किस कारण आईटीआर में गड़बड़ी हुई है। इस दौरान विशेषज्ञ से परामर्श कर आइटीआर (ITR filing process) में सुधार करते हुए उसे फिर से भर सकते हैं।