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Central Employees Pension - जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे-वैसे पेंशन बढ़ेगी, पेंशनर्स के लिए केंद्रीय सरकार का नया फॉमूर्ला

अगर आप भी कर्मचारी है तो ये खबर आपको जरूर पढ़ लेनी चाहिए। दरअसल सरकार ने पेंशनर्स के लिए एक नया फॉमूर्ला जारी किया है। जिसके तहत जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे-वैसे पेंशन बढ़ेगी। आइए नीचे खबर में जानते है इस फॉमूर्ला को विस्तार से। 

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HR Breaking News, Digital Desk- केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को 80 साल की उम्र के बाद बढ़ी हुई पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है. सेंट्रल सिविल सर्विसेज (CCS) का पेंशन रूल सुपर सीनियर सिटीजंस के लिए खास प्रबंध करता है और पेंशनधारकों की उम्र जैसे-जैसे 80, 85, 90, 95 और 100 साल का आंकड़ा छूती है, उन्‍हें होने वाले भुगतान में भी तेजी से इजाफा होता जाता है.

CCS पेंशन नियम, 2021 के अनुसार, पेंशनधारक की उम्र 80 साल पूरी होने के बाद उनके कंपन्‍सेट अलाउंस में इजाफा हो जाता है, जो बढ़ी हुई पेंशन के रूप में मिलता है. हालांकि, इसका लाभ सिर्फ रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है. अगर नियमों पर गौर करें तो आप देखेंगे कि 80 साल के बाद हर पांच साल के अंतराल पर पेंशनधारक के मासिक भुगतान में बढ़ोतरी हो जाती है.

ऐसे बढ़ती है पेंशन की राशि-


-80 साल से ऊपर लेकिन 85 साल से कम उम्र रहने पर बेसिक पेंशन का 20 फीसदी बढ़ जाता है.
-85 साल से ऊपर लेकिन 90 साल से कम की उम्र पर बेसिक पेंशन की 30 फीसदी राशि बढ़कर मिलती है.
-90 साल से ऊपर लेकिन 95 साल से कम की उम्र रहने पर बेसिक पेंशन की 40 फीसदी राशि बढ़ जाती है.


-95 साल से ऊपर लेकिन 100 साल से नीचे की उम्र रहने पर पेंशनधारक को बेसिक की 50 फीसदी बढ़ी राशि मिलती है.
-100 साल से ज्‍यादा की उम्र होने पर पेंशनधारक अपनी बेसिक का 100 फीसदी अतिरिक्‍त पेंशन पाने का हकदार होता है.

जन्‍मतिथि कोई भी हो पेंशन 1 तारीख से लागू-


नियम के अनुसार, पेंशनधारक का जन्‍म भले ही किसी भी तारीख में हुआ हो, लेकिन उसे अतिरिक्‍त पेंशन का लाभ उस महीने की पहली तारीख से ही मिलने लगता है. मसलन, अगर किसी व्‍यक्ति का जन्‍म 15 अगस्‍त को हुआ है तो उसे 80 साल की उम्र पूरी होने पर 20 फीसदी बढ़ी पेंशन का लाभ 1 अगस्‍त से ही मिलने लगेगा. इसी तरह, 4 अगस्‍त को पैदा होने वाले पेंशनधारक को भी बढ़ी राशि का भुगतान 1 अगस्‍त के हिसाब से किया जाएगा.

इन कर्मचारियों पर ही लागू होगा नया नियम-


केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर, 2021 को सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्‍स को अधिसूचित किया था. इसका लाभ उन्‍हीं सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी नियुक्ति 31 दिसंबर, 2003 से पहले हुई हो.

इसमें डिफेंस सेवा से जुड़े सिविल सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं. यह नियम रेलवे कर्मचारियों, आल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जाएगा.