Business News : गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए पैसा तो ये तरीका अपनाएं, तुरंत आ जाएंगे वापस
HR Breaking News : नई दिल्ली : अगर गलती से आपने गलत बैंक खाते में पैसा जमा कर दिया है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि यहां हम आपको इस स्थिति में आरबीआई के नियमों की जानकारी देने जा रहे हैं। जिसकी मदद से आप गलत अकाउंट में किए गए ट्रांजेक्शन को वापस पा सकते हैं।
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ये हैं RBI Rules, जानिए, डिटेल में
RBI के मुताबिक पेमेंट इंस्ट्रक्शन में लाभार्थी का अकाउंट नंबर, जानकारी और अन्य सभी जानकारियां सही-सही भरने की जिम्मेदारी प्रेषक की होती है। निर्देश अनुरोध में लाभार्थी का नाम देना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि खाता संख्या को सही ढंग से भरना प्रेषक की जिम्मेदारी है। हालाँकि गलतियाँ हो सकती हैं। अगर आपने गलत खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और खाते की जानकारी अमान्य है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका पैसा अपने आप आपके खाते में वापस आ जाएगा।
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ये कहा है आरबीआई की अधिसूचना में
RBI के मुताबिक, “बैंकों को Online/Internet Banking प्लेटफॉर्म में फंड ट्रांसफर स्क्रीन पर और फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म में एक डिस्क्लेमर लगाना चाहिए, जिसमें कहा गया हो कि क्रेडिट पूरी तरह से लाभार्थी के अकाउंट नंबर की जानकारी के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए लाभार्थी के नाम की जानकारी का उपयोग नहीं किया जाएगा।” आरबीआई की अधिसूचना में आगे कहा गया है, “बैंकों से आम तौर पर खाते में जमा करने से पहले लाभार्थी के नाम और खाता संख्या के विवरण का मिलान करने की अपेक्षा की जाती है।”
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ऐसे पाएं अपना पैसा वापस
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की वेबसाइट बताती है कि यदि धन भेजने के लिए आवश्यक लाभार्थी विवरण (e.g. MMID, mobile number) गलत हैं, तो लेनदेन को अस्वीकार करने की पूरी संभावना है। अगर आप अकाउंट नंबर के जरिए फंड भेज रहे हैं तो उस अकाउंट नंबर को ठीक से चेक कर लें क्योंकि उसी के आधार पर फंड ट्रांसफर होगा।
सबसे पहले ये काम करना होगा
गलत ट्रांसफर होने की स्थिति में सबसे पहले अपने बैंक को सूचित करें और बताएं कि आपने गलत लाभार्थी के खाते में पैसा ट्रांसफर किया है। आप कस्टमर केयर नंबर के जरिए अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप शाखा में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको लेन-देन की तारीख और समय के साथ-साथ अपना खाता नंबर और जिस खाते में धनराशि स्थानांतरित की गई है, उसे नोट कर लेना चाहिए। आपसे वहां यह जानकारी मांगी जा सकती है। आपको अपनी शाखा में एक आवेदन जमा करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो गलत लेनदेन का स्क्रीनशॉट भी जमा करें।
पैसा वापस आने में थोड़ा समय लग सकता
आप अपने बैंक के माध्यम से उस बैंक और खाते का विवरण प्राप्त करेंगे जहां गलती से धन हस्तांतरित किया गया था। यदि फंड ट्रांसफर उसी बैंक के खाते में हुआ है, तो आप सीधे खाताधारक का विवरण ले सकते हैं और उसे पैसे वापस करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन, अगर फंड ट्रांसफर दूसरे बैंक खाते में किया जाता है तो पैसे वापस मिलने में कुछ समय लग सकता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप जिस शाखा में खाता है वहां जाकर इस संबंध में आवेदन जमा करें। इस तरह आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं। बैंक उस व्यक्ति के बैंक को सूचित करेगा जिसके खाते में गलती से पैसा ट्रांसफर हो गया है। बैंक सहमति से व्यक्ति से गलती से भेजे गए पैसे को वापस करने के लिए कहेगा।