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Loan Tips- एजुकेशन लोन से बचेगा टैक्‍स, ब्याज भी लगेगा कम

बढ़ती महंगाई के कारण मिडिल या लोअर क्‍लास के पैरेंट्स के लिए अपने बच्चों को उच्‍च शिक्षा दे पाना बहुत कठिन होता है। लेकिन अगर अब आप अपने बच्चों को अच्छे संस्थान में पढ़ाना चाहते है तो ऐसे में आप एजुकेशन लोन के लिए अप्‍लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका जानने के लिए खबर को अंत तक पढ़े। 
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HR Breaking News, Digital Desk- MBA, मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसी उच्‍च शिक्षा हर साल महंगी होती जा रही है। बढ़ती महंगाई के कारण मिडिल या लोअर क्‍लास के पैरेंट्स के लिए उच्‍च शिक्षा के लिए आसान नहीं है। इसलिए मिडिल या लोअर क्‍लास के छात्र अच्छी छात्रवृत्ति पर ज्‍यादा डिपेंड रहते हैं। अगर किसी कारण से स्‍कॉलरशिप नहीं मिलता है तो ऐसे परिवारों को उनके जमा की गए फंड निकालना पड़ता है।

अगर सेविंग फंड अधिक नहीं है या आपने कहीं पर निवेश नहीं किया है तो आप एजुकेशन लोन के लिए अप्‍लाई कर सकते हैं। अन्‍य लोन के अलावा शिक्षा लोन केवल सस्‍ता ही नहीं होता है, बल्कि आयकर अधिनियम की धारा 80E के तहत टैक्‍स छूट का दावा किया जा सकता है। एजुकेशन लोन के तहत छात्र के माता-पिता हाई टैक्‍स बेनेफिट का लाभ उठा सकते हैं।


धारा 80E के तहत कैसे उठा सकते हैं लाभ-


ज्ञानधन के सीईओ और संस्थापक अंकित मेहरा ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 80 ई शिक्षा लोन उधारकर्ताओं को शिक्षा लोन पर भुगतान किए गए ब्याज को कटौती के रूप में दावा करने की अनुमति देती है। हालांकि कटौती की अनुमति केवल लोन के ब्याज पर दी जाती है। लोन की मूल राशि पर टैक्‍स की छूट नहीं दिया जाता है।

कौन कर सकता है एजुकेशन लोन पर टैक्‍स कटौती का दावा-


वे माता-पिता जिन्होंने भारत या विदेश में अपने बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन लिया है, वे इस कटौती का दावा कर सकते हैं। इससे उन्हें अपनी कुल आय पर टैक्स बचाने में मदद मिलती है। इसके अलावा, यह लाभ धारा 80C के तहत अनुमत 1.5 लाख रुपये की कटौती के अलावा टैक्‍स का दावा किया जा सकता है। एक्‍सपर्ट के अनुसार, कटौती का दावा उस समय से किया जा सकता है जब वे लोन चुकाना शुरू करते हैं और 8 साल तक या जब चुकौती समाप्त हो जाती है।

कैसे कर सकते हैं टैक्‍स छूट के लिए क्‍लेम-


1. आपका बैंक एक वित्तीय वर्ष में शिक्षा लोन पर ब्याज के रूप में आपके द्वारा भुगतान की गई राशि के साथ एक टैक्‍स सर्टिफिकेट जारी करेगा।


2. अपना आईटीआर दाखिल करते समय अपने सर्टिफिकेट में ब्याज राशि भरें।


3. यदि आप वेतनभोगी हैं, तो अपनी कंपनी के एचआर विभाग को समय पर सूचित करें ताकि आपके वेतन से कम टीडीएस काटा जा सके।


4. अगर शिक्षा लोन टैक्‍स कटौती पर विचार किए बिना टीडीएस काटा जाता है, तो आप कर रिटर्न दाखिल करते समय रिफंड के लिए क्‍लेम कर सकते हैं।