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Union Budget 2023-24 : टैक्सपेयर्स जान लें इनकम टैक्स के लिए क्या है नया टैक्स स्लैब

Income Tax Slab : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी. इस बजट में कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद है. खासकर टैक्स स्लैब को लेकर सरकार कुछ राहत दे सकती है, लेकिन उससे पहले नया या फिर मौजूदा टैक्स स्लैब और पुराने टैक्स स्लैब को जान लें.
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Union Budget 2023-24 : टैक्सपेयर्स जान लें इनकम टैक्स के लिए क्या है नया टैक्स स्लैब

HR Breaking News (डिजिटल डेस्क)। आगामी एक फरवरी को पेश होने जा रहे यूनियन बजट 2023 में टैक्स स्लैब को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. लोग टैक्स स्लैब में और छूट की गुंजाइश का उम्मीद कर रहे हैं. 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले यह आखिरी बजट है. ऐसे में समझा जा रहा है कि सरकार टैक्सपेयर को बड़ा तोहफा दे सकती हैं. 2015 के बाद से सरकार की ओर से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता है. अगर 2.5 लाख से 5 लाख इनकम है तो आपको 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा.

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2022-23 के लिए पेश किए गए बजट में नए टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर आपकी इनकम 5 से 7.50 लाख होती है तो आपको कुल 10 प्रतिशत टैक्स देना होता है. इसके अलावा 60 से 80 साल की आयुवर्ग वाले व्यक्तियों की 3 लाख रुपए और 80 साल से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन की 5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री है. 12.5-15 लाख पर 25 फीसदी और 15 लाख से ज्यादा इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होता है. नए टैक्स स्लैब में कुल सात स्लैब बनाए गए हैं.

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जबकि पुराने टैक्स स्लैब में 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स और 5 से 10 लाख रुपए की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स और 10 लाख से अधिक की इनकम के लिए 30 फीसदी टैक्स देना होता है. टैक्स स्लैब का सबसे ज्यादा असर नौकरीपेशा लोगों पर पड़ता है. यही वजह है कि हर बार के बजट में टैक्स स्लैब को बढ़ाने की मांग की जाती है तौ कि नौकरीपेशा लोगों के हाथ में आने वाली सैलरी में बढ़ोतरी हो.

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टैक्स स्लैब में नया और पुराने के जरिए सरकार आपको दो विकल्प देती है. यह आप पर निर्भर करता है कि आपको किसका चयन करना है. एक वित्त वर्ष के लिए आपक केवल एक ही टैक्स सिस्टम को अपना सकते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक साथ दोनों टैक्स का लाभ उठा सकते हैं. हां, इतना जरूर है कि अगले वित्त वर्ष में आप टैक्स सिस्टम में बदलाव कर सकते हैं.

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