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PF को लेकर कभी न बरतें ये लापरवाही, वरना जिंदगी भर परिवार को पड़ेगा पछताना

ईपीएफओ ने अब सभी पीएफ खाताधारकों के लिए नॉमिनी (Nominee) जोड़ना अनिवार्य बना दिया है. यह प्रयास पीएफ खाताधारकों के आश्रितों (Dependant) को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है. साथ ही नॉमिनी को जोड़े बिना पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना भी मुश्किल हो जाएगा. आइए आज हम आपको बताते के वे कौन सी लापरवाहियां जिन्हें बरतने से आपको भविष्य में पछताना पड़ सकता हैं। 
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PF को लेकर कभी न बरतें ये लापरवाही, वरना जिंदगी भर परिवार को पड़ेगा पछताना

HR Breaking News, Digital Desk- नौकरीपेशा (Employee) लोगों की सैलरी का कुछ हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) फंड में जमा होता. नौकरीपेशा लोग इस पैसे को जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं.

पीएफ (PF) ने अपने अकाउंट होल्डर्स और उनके परिवार के सदस्यों को पेंशन, बीमा समते अन्य तरह के सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए ई-नॉमिनेशन जरूरी कर दिया है. अगर पीएफ अकाउंट होल्डर्स ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) नहीं कराते हैं, तो उनके परिवार के सदस्यों को EPFO से मिलने वाली सुविधाओं को लाभ उठाने परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.


नहीं मिल पाएगा बीमा और पेंशन-

EPFO ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) के लिए अभियान चला रहा है. हालांकि, अभी पूरी तरह से पीएफ खाताधारकों ने नॉमिनी को एड  नहीं किया है. ई-नॉमिनेशन करने के बाद ही ईपीएफओ रजिस्‍टर्ड सदस्‍य और उसके परिवार को पेंशन (EPS) और बीमा (EDLI) का लाभ मिल पाएगा. अगर किसी सदस्य की  मृत्यु हो जाती है, तो ई-नॉमिनेशन क्लेम को जल्द-जल्द से निपटाने में मदद करेगा. 

EPFO लगातार अपने सदस्यों से ई-नॉमिनेशन के तहत नॉमिनी को जोड़ने के लिए कह रहा है. ऐसे में अगर खाताधारकों ने अब ये काम पूरा नहीं किया तो उन्हें परेशानी उठानी पड़ सकती है. नॉमिनी ऐड नहीं रहने पर पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना मुश्किल हो जाएगा.

ऐसे मामलों में पीएफ खाताधारक सिर्फ मेडिकल जरूरतों और कोविड-19 एडवांस (Covid19 Advance) के लिए ही पैसे निकाल पाएंगे.  किसी भी अन्य काम के लिए अकाउंट होल्डर्स पीएफ खाते से पैसा नहीं निकाल सकेंगे. ईपीएफओ यह भी सुविधा दी है कि खाताधारक जितनी बार चाहे, नॉमिनी को बदल सकता है। 


नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य-

हालांकि, ई-नॉमिनेशन के लिए फिलहाल कोई डेडलाइन (E-Nomination Deadline) तय नहीं की गई है.  ईपीएफओ ने अब सभी पीएफ खाताधारकों के लिए नॉमिनी (Nominee) जोड़ना अनिवार्य बना दिया है. यह प्रयास पीएफ खाताधारकों के आश्रितों (Dependant) को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है.

साथ ही नॉमिनी को जोड़े बिना पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना भी मुश्किल हो जाएगा. खबर है कि सरकार जल्द ही पीएफ में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज अकाउंट होल्डर्स के खाते में डाल सकती है. 


ऐसे घर बैठे करें ई-नॉमिनेशन- 

सबसे पहले ईपीएफओ (EPFO) की आधिकारिक वेबसाइट खोलें. अब सर्विस टैब में जाएं और 'फॉर एम्पलाइज' ऑप्शन को सेलेक्ट करें. 


इसके बाद मेंबर यूएएन/ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करें- 


फिर आपको यूएएन (UAN) और पासवर्ड (Password) की मदद से लॉग इन (Log In) करना होगा.
मैनेज सेक्शन  (Manage Section) में जाएं और लिंक ई-नॉमिनेशन पर क्लिक करें.
अब नॉमिनी का नाम, फोटो और बाकी जानकारियां सबमिट करें. इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करें.


रिवार की जानकारियां सेव करने के लिए 'हां' पर क्लिक करें.
एक से अधिक नॉमिनी ऐड करने के लिए ऐड न्यू बटन (Add New Button) पर क्लिक करें. 
नॉमिनेशन डिटेल्स पर क्लिक करें और सभी नॉमिनी का शेयर तय करें. इसके बाद 'सेव ईपीएफ नॉमिनेशन' पर क्लिक करें.


अब ओटीपी जेनरेट करने के लिए 'ई-साइन' पर क्लिक करें और सभी नॉमिनी का शेयर तय करें. इसके बाद 'सेव ईपीएफ नॉमिनेशन' पर क्लिक करें.
अब ओटीपी जेनरेट करने के लिए 'ई-साइन' पर क्लिक करें. आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे सबमिट कर दें.