PF खाताधारकों को EPFO ने दी खास सुविधा, अब नहीं होगी पैसों की दिक्कत
HR Breaking News, Digital Desk- ये बात हम सब जानते हैं कि नौकरी में रहते हुए एडवांस पीएफ निकाल (Advance PF Withdrawal) सकते हैं. लेकिन क्या हमें ये पता है कि कब और कितनी बार निकाल सकते हैं. प्रोविडेंट फंड (PF) हमारे भविष्य की जमा पूंजी है, जिसके कायदे से रिटायरमेंट के लिए ही रिजर्व रहने देना चाहिए. लेकिन जब कोई मुश्किल हालात माथे पर आ जाए तो क्या करें. उसी वक्त के लिए पीएफ की अग्रिम निकासी या एडवांस विड्रॉल का नियम बनाया गया है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इसमें आपकी पूरी मदद करता है. बस आपको करना ये होता है कि पैसे निकालने की वजह बतानी होती है. इसके बाद ही निकासी की प्रक्रिया शुरू होती है.
नौकरी छूट जाए और हाथ में पैसे न रहें तो पीएफ निकासी की एक वजह ये भी हो सकती है. इसके अलावा शादी, उच्च शिक्षा, रहने के लिए मकान बनाने, मकान बनाने के लिए जमीन की खरीद आदि के लिए एडवांस में पैसे निकाल सकते हैं. अब बात आती है कि कितना पैसा निकाल सकते हैं और कितनी बार पैसे निकाल सकते हैं. ईपीएफओ की वेबसाइट पर अपना पीएफ खाता खोलें तो वहां कंपनी का पैसा और आपका जमा पैसा दोनों दिखता है. यानी पासबुक में कंपनी और आपका शेयर एक साथ दिखता है.
ईपीएफओ का नियम-
ईपीएफओ का नियम स्पष्ट कहता है कि आप निकासी के लिए जो वजह चुनते हैं, उसी के हिसाब से यह तय होता है कि कितने पैसे आपको मिलेंगे. अगर कारण में आपने बेरोजगारी को चुना है और लगातार दो महीने तक सैलरी नहीं मिली तो पीएफ में आपका जो भी पैसा जमा है, उसे निकाल सकते है. दूसरी वजह प्राकृतिक आपदा की है. इसमें पीएफ में जमा कुल रकम का 75 परसेंट प्लस ब्याज आपको मिलेगा.
या 3 महीने की तनख्वाह और साथ में डीए. इन दोनों में जो भी कम हो वह आपको मिलेगा. ठीक यही नियम कोविड-19 के समय पीएफ की अग्रिम निकासी के लिए है. कोविड-19 के नाम पर बस एक बार पीएफ एडवांस निकाला जा सकता है.
सवाल है कि आप रिटायरमेंट से पहले कई बार पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने का आवेदन कर सकते हैं और कितनी बार पैसे पा सकते हैं. ईपीएफओ का नियम कहता है कि रिटायरमेंट से पहले कई बार पीएफ खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कारण देना होगा. जैसे मान लें घर में बेटे या बेटी की शादी है, तो आप आराम से पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं मगर 3 बार से ज्यादा नहीं.
कब-कब निकाल सकते हैं पैसे-
आप चाहें तो बेटे या बेटी की 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए 3 बार पैसे निकाल सकते हैं. अगर आप कोई घर या उसके लिए जमीन खरीद रहे हैं या उसे उसे बना रहे हैं तो आप बस एक बार पैसा निकाल सकते हैं. आप रिटायरमेंट से पहले मेडिकल इमरजेंसी के लिए EPF अकाउंट से कितनी बार भी पैसा निकाल सकते हैं. पैसे निकालने में कोई मनाही नहीं पर आपको उसके टैक्स रूल का भी ध्यान रखना चाहिए.
लगातार 5 साल की नौकरी से पहले पीएफ का पैसा निकालते हैं तो 10 परसेंट की दर से टीडीएस कटेगा. यह दर तब है जब पैसे निकालते समय पैन देते हैं. अगर पैन नंबर न दें तो 30 परसेंट की दर से टीडीएस कटेगा. 5 साल की लगातार सर्विस के बाद पीएफ का पैसा निकालते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. अगर कोई कर्मचारी अपने ईपीएफ के पैसे को नेशनल पेंशन स्कीम या NSC में ट्रांसफर करे तो उसे किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा.