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Employee Update - कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी, अब इस तरह मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ

कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के विकल्प के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जिसके चलते इस तहह मिलेगा अब पुरान पेंशन योजना का लाभ।  
 
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Employee Update - कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी, अब इस तरह मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ

HR Breaking News, Digital Desk-  सीसीएस-एनपीएस 2021 (CCS-NPS  2021) के तहत अब 6th-7th pay commission कर्मचारियों (Employees) को पुरानी पेंशन योजना (Old pension Scheme) का लाभ मिलेगा। इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के तहत नियम भी तय किया गया है। साथ ही DoPPW ने इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने निर्देश भी दिए हैं।

केन्द्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु या अपंगता या अक्षमता के कारण सेवा से सेवामुक्त होने पर पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के विकल्प के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।


जिसके तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है। इन नियमों के नियम 10 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के विकल्प का प्रयोग किया जाता है, यदि सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या अमान्यता-अक्षमता के आधार पर उसे छुट्टी दे दी जाती है।

केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 10 के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सरकारी सेवा में शामिल होने के समय, फॉर्म-1 में एक विकल्प का प्रयोग करेगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमों के तहत लाभ प्राप्त करना, उनकी मृत्यु या अक्षमता के कारण बोर्डिंग या अमान्यता पर सेवानिवृत्ति की स्थिति में सरकारी कर्मचारी, जो पहले से ही सरकारी सेवा में हैं और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, भी ऐसे विकल्प का प्रयोग करेंगे।

कार्यालय प्रमुख को विकल्प दिया जाएगा, जो उसमें प्रस्तुत सभी तथ्यों का सत्यापन करने के बाद उसे स्वीकार करेगा और सेवा पुस्तिका में डाल देगा। विकल्प की एक प्रति कार्यालय प्रमुख द्वारा केन्द्रीय अभिलेखपालन एजेंसी को आहरण एवं संवितरण अधिकारी और वेतन एवं लेखा अधिकारी के माध्यम से उनके अभिलेख के लिए अग्रेषित की जाएगी। वेतन एवं लेखा अधिकारी भी ऑनलाइन प्रणाली में उपयुक्त प्रविष्टि करेगा, जिसमें सरकारी सेवक द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के बारे में विवरण होगा।

प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, प्रपत्र 1 में विकल्प के साथ, कार्यालय प्रमुख को प्रपत्र 2 में परिवार का विवरण भी प्रस्तुत करेगा। कार्यालय का प्रमुख, प्रपत्र 2 की प्राप्ति पर, Form 2 की प्राप्ति की पावती देगा और इस संबंध में सरकारी कर्मचारी से प्राप्त सभी अन्य संचार, प्राप्ति की तारीख को इंगित करते हुए उस पर हस्ताक्षर करेगा और इसे सरकार की सेवा पुस्तिका पर अंकित करेगा। परिवार के आकार में किसी भी परिवर्तन के संबंध में सरकारी कर्मचारी से संचार प्राप्त होने पर कार्यालय के प्रमुख को भी फॉर्म 2 में इस तरह के बदलाव को शामिल करना होगा।

उपयोग किए गए विकल्प को अभिदाता अपनी सेवानिवृत्ति से पहले कार्यालय प्रमुख को अपने संशोधित विकल्प की सूचना देते हुए एक नया विकल्प बनाकर कितनी भी बार संशोधित कर सकता है। संशोधित विकल्प प्राप्त होने पर कार्यालय प्रमुख एवं वेतन एवं लेखा अधिकारी उपरोक्तानुसार आगे की कार्रवाई करेंगे।

एक अभिदाता जिसे अमान्यता या अक्षमता पर सेवामुक्त कर दिया गया है, उसे ऐसे कार्यमुक्ति के समय एक नया विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। जहां ऐसा सब्सक्राइबर नए विकल्प का प्रयोग नहीं करता है या डिस्चार्ज के समय नए विकल्प का प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है, वहां सब्सक्राइबर द्वारा पहले से प्रयोग किया गया विकल्प सक्रिय हो जाएगा। जहां सब्सक्राइबर द्वारा किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था और सब्सक्राइबर डिस्चार्ज के समय किसी विकल्प का प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है, उसके मामले को नीचे दिए गए पैरा 9 के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

सेवा में रहते हुए एक सब्सक्राइबर की मृत्यु के मामले में, मृतक सब्सक्राइबर द्वारा उसकी मृत्यु से पहले दिए गए, अंतिम विकल्प को अंतिम माना जाएगा और परिवार को विकल्प को संशोधित करने का कोई अधिकार नहीं होगा। जहां एक अभिदाता, जिसने विकल्प का प्रयोग नहीं किया और केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 की अधिसूचना के पन्द्रह वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पहले या तीन वर्षों के भीतर मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार को उसके अनुसार पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाएगी। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, जैसा भी मामला हो, के प्रावधान डिफ़ॉल्ट विकल्प के रूप में लिए जाएगी।

जहां कोई अभिदाता किसी विकल्प का प्रयोग किए बिना इन नियमों की अधिसूचना के पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले या तीन वर्षों के भीतर अमान्यता या अक्षमता पर सरकारी सेवा से छुट्टी दे दी जाती है, और उस समय एक विकल्प का प्रयोग करने की स्थिति में भी नहीं है सेवामुक्त होने पर, उसे डिफ़ॉल्ट विकल्प के रूप में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, जैसा भी मामला हो, के प्रावधानों के अनुसार अमान्य पेंशन या विकलांगता पेंशन दी जाएगी।

अन्य सभी मामलों में, जहां सब्सक्राइबर द्वारा किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था, सब्सक्राइबर की सेवा से छुट्टी पर और सब्सक्राइबर की मृत्यु पर परिवार के दावे को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार (नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत निकास और निकासी) विनियम, 2015, डिफ़ॉल्ट विकल्प के रूप में विनियमित किया जाएगा।

ऐसे मामलों में जहां मृतक अभिदाता द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम के तहत लाभ के लिए डिफ़ॉल्ट विकल्प, पात्र सदस्य की अनुपलब्धता के कारण निष्फल हो जाता है केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम के तहत परिवार पेंशन के अनुदान के लिए, ऐसे विकल्प को अमान्य माना जाएगा और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत स्वीकार्य लाभ प्रदान किए जाएंगे,

फॉर्म 1 और फॉर्म 2 की कॉपी भी संलग्न है। सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के तहत प्रयोग किए जाने वाले विकल्प के संबंध में उपरोक्त प्रावधानों को एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों, कार्यालय प्रमुखों और कर्मियों के ध्यान में लाया जाए। सख्त कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में एनपीएस मामलों से निपटने के लिए वैध होंगे।